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केरल हाईकोर्ट: धारा 14 SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित संपत्ति के कब्जे की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट निर्णयात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के मामलों में निर्णयात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, यह भूमिका केवल प्रशासनिक है।

केरल हाईकोर्ट: धारा 14 SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित संपत्ति के कब्जे की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट निर्णयात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) किसी भी प्रकार की निर्णयात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते।

यह याचिका फेडरल बैंक लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उधारकर्ता द्वारा CJM, कोझिकोड के समक्ष दायर याचिका की वैधता को चुनौती दी गई थी। उधारकर्ता ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी और बैंक द्वारा आरंभ की गई संपत्ति कब्जा प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।

"SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत CJM की भूमिका केवल प्रशासनिक होती है और इसमें कोई निर्णय प्रक्रिया नहीं होती," कोर्ट ने स्पष्ट किया।

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मामला पृष्ठभूमि

बैंक ने ऋण की अदायगी नहीं होने पर SARFAESI अधिनियम के तहत वसूली प्रक्रिया शुरू की थी। दूसरे उत्तरदाता (उधारकर्ता) ने इस पर डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRT) में चुनौती दी, जहां ₹1 करोड़ की सशर्त रोक लगाई गई। जब भुगतान नहीं हुआ, तब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद, उधारकर्ता ने CJM, कोझिकोड के समक्ष कई निर्देशों की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति रद्द करने की मांग भी शामिल थी। बैंक ने हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि यह याचिका SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत कानूनी रूप से अमान्य है।

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कानूनी दृष्टिकोण

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। बालकृष्ण राम टारले बनाम फीनिक्स ARC प्रा. लि. और इंडियन बैंक बनाम डी. विसालाक्षी मामलों में यह स्पष्ट किया गया कि धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट की कार्रवाई प्रशासनिक और औपचारिक होती है, न कि न्यायिक।

“धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट की संतुष्टि केवल शपथपत्र में वर्णित तथ्यों की जांच तक सीमित है — इसमें कानूनी मुद्दों की जांच शामिल नहीं है। इस स्तर पर उधारकर्ता को आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं है,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने आर.डी. जैन एंड कंपनी बनाम कैपिटल फर्स्ट लि. केस का भी हवाला दिया और कहा कि CJM केवल बैंक को सहायता देने के लिए कार्य करते हैं और उधारकर्ता के दावों पर निर्णय नहीं दे सकते।

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केरल हाईकोर्ट ने घोषित किया कि उधारकर्ता द्वारा CJM के समक्ष दायर याचिका कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और इस पर आधारित सभी कार्यवाहियां रद्द की जाती हैं।

“मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोझिकोड को Exhibit P3 में उठाए गए मुद्दों पर कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अतः उन कार्यवाहियों को रद्द किया जाता है,” कोर्ट ने कहा।

यह निर्णय पुष्टि करता है कि SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य बैंकों को त्वरित, गैर-न्यायिक उपाय प्रदान करना है और उधारकर्ताओं को मजिस्ट्रेट स्तर पर याचिकाएं दायर कर प्रक्रिया में देरी करने की अनुमति नहीं देता।

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मामले का शीर्षक: फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोझिकोड और अन्य

न्यायाधीश: न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी.

आदेश की तारीख: 11 मार्च 2025

“SARFAESI अधिनियम की धारा 14 एक गैर-न्यायिक प्रक्रिया है। मजिस्ट्रेट किसी प्रकार का निर्णयात्मक आदेश पारित नहीं कर सकते और न ही उधारकर्ता की याचिकाओं को सुन सकते हैं,” कोर्ट ने जोर दिया।

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