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केरल उच्च न्यायालय: प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण डिलीवरी से पहले पॉलिसी रद्द होने पर बीमाकर्ता पर कोई दायित्व नहीं

20 Jun 2025 6:45 PM - By Shivam Y.

केरल उच्च न्यायालय: प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण डिलीवरी से पहले पॉलिसी रद्द होने पर बीमाकर्ता पर कोई दायित्व नहीं

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि यदि बीमा पॉलिसी प्रीमियम न चुकाने के कारण तुरंत तैयार होने के बाद ही रद्द कर दी गई हो और वह बीमाधारक को सौंपी ही नहीं गई हो, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी रद्दीकरण का अलग से नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति सी. प्रतीप कुमार ने मोटर दुर्घटना दावा अपील (MACA नंबर 285/2017) में दिया, जो HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।

यह मामला एक घातक सड़क दुर्घटना से जुड़ा था, जिसमें मृतक की पत्नी और बच्चों ने मुआवजा याचिका दायर की थी। बीमा कंपनी का तर्क था कि दुर्घटना के समय वाहन के पास वैध बीमा पॉलिसी नहीं थी क्योंकि प्रस्ताव फॉर्म के आधार पर तैयार की गई Ext.B1 पॉलिसी प्रीमियम न मिलने के कारण तुरंत रद्द कर दी गई थी।

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“यदि Ext.B1 पॉलिसी 2वें प्रतिवादी को जारी की गई होती, तो इसकी मूल प्रति उसके पास होती। लेकिन 2वें प्रतिवादी ने यह नहीं बताया कि Ext.B1 की मूल प्रति और सभी चार कॉपियां बीमा कंपनी के पास कैसे आईं।”

बीमा कंपनी ने Ext.B1 और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए और एक गवाह (RW1) के माध्यम से बताया कि पॉलिसी कभी बीमित को सौंपी ही नहीं गई और सभी प्रतियां बीमा कंपनी के पास ही रहीं। ट्रिब्यूनल ने पहले बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया था, यह मानते हुए कि पॉलिसी बाद में RC मालिक द्वारा वापस भेजी गई होगी—जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि पॉलिसी तुरंत रद्द कर दी गई थी और बीमित को कभी सौंपी ही नहीं गई, इसलिए नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं था।

“चूंकि Ext.B1 तुरंत तैयार होने के बाद रद्द कर दी गई और बीमा कंपनी के पास ही रखी गई, इससे यह माना जा सकता है कि रद्दीकरण की जानकारी वाहन मालिक को उसी समय मिल गई थी।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस का उद्देश्य बीमित को पॉलिसी रद्दीकरण की जानकारी देना होता है, लेकिन यदि बीमित को यह जानकारी पहले से हो, तो नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

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“पॉलिसी रद्द होने के बाद अगर बीमित को वह दी गई हो, तभी नोटिस देना आवश्यक होता है। इस मामले में, चूंकि पॉलिसी कभी बीमित को दी ही नहीं गई, इसलिए अलग से कोई सूचना देना आवश्यक नहीं था।”

अंत में, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का बीमा कंपनी को भुगतान का निर्देश निरस्त कर दिया और ₹42,34,589 के मुआवजे की जिम्मेदारी वाहन के पंजीकृत मालिक (RC मालिक) पर डाल दी।

मामले का शीर्षक: HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. बनाम जीनत व अन्य

केस संख्या: 2017 का MACA नंबर 285

अपीलकर्ता के वकील: श्री. जॉर्ज चेरियन (वरिष्ठ), श्रीमती लता सुसान चेरियन, श्रीमती के.एस. शांति

प्रतिवादियों के वकील: श्री. एन. अजित, श्री. निरेश मैथ्यू, श्री. एन.एल. बिट्टो

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