जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने सभी कर्मचारियों, चाहे गज़टेड हों या नॉन-गज़टेड, को कार्यालय समय और आधिकारिक कार्यों के दौरान निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया है।
12 अगस्त 2025 को जारी इस परिपत्र पर कार्यवाहक रजिस्ट्रार जनरल एम.के. शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के समय कैज़ुअल ड्रेस में आ रहे हैं, जिससे अनुशासनहीनता फैल रही है और अदालत के सुचारु कामकाज पर असर पड़ रहा है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पर्सनल स्टाफ, आईटी सेक्शन, ई-कोर्ट्स, ऑर्डर्ली, उशर, ड्राइवर और अन्य श्रेणी के कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करें।
"निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है," परिपत्र में चेतावनी दी गई।
अदालत ने सभी कंट्रोलिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख की सभी अदालतों पर लागू होगा।