केरल हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केरल सरकार का भूमि आबंटन अधिनियम और नियमों का उद्देश्य भूमिहीन नागरिकों को सशक्त बनाना है, न कि उन लोगों को लाभ देना जो पहले से ही बड़ी मात्रा में भूमि के स्वामी हैं। अदालत ने विंसी चेरियन एंड अदर्स बनाम जिला कलेक्टर एंड अदर्स [WP(C) 26327/2021] मामले की सुनवाई करते हुए दोहराया कि सरकारी भूमि केवल वैधानिक उद्देश्यों के लिए और केरल भूमि आबंटन अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार ही आवंटित की जा सकती है।
“अधिनियम और नियमों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को समृद्ध बनाना नहीं है जो पहले से ही व्यापक भूमि रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी भूमि का आबंटन अधिनियम और नियमों की भावना को विफल कर देगा।”
— केरल हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ, उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे ओसेफ वरकी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने दायर किया था। ओसेफ वरकी ने अनाविरट्टी गांव, इडुक्की में 99.61 एकड़ भूमि के लिए पुराने इलायची नियम, 1935 के अंतर्गत आवेदन किया था और इलायची की खेती शुरू की थी। उन्होंने दो आवेदन दाखिल किए थे — पहला 50 एकड़ के लिए और दूसरा 46 एकड़ के लिए।
हालांकि एक समय पर भूमि राजस्व आयुक्त ने उनके आवेदन को स्वीकृति दी थी, लेकिन सरकार ने बाद में यह सीमा तय कर दी कि एकल आवेदक को अधिकतम 60 एकड़ भूमि ही दी जा सकती है। चूंकि आवेदन इस आदेश से पहले दाखिल किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे संपूर्ण 99.61 एकड़ भूमि के हकदार हैं।
लेकिन 2013 के एक पहले के निर्णय में हाईकोर्ट ने यह निर्णय दे दिया था कि इलायची नियम, 1935, केरल भूमि आबंटन अधिनियम, 1960 की धारा 9(3) के तहत निरस्त हो चुके हैं। और जब तक नियम निरस्त हुए, तब तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वरकी को किसी भी प्रकार का लागू करने योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।
“हालाँकि ओसेफ वरकी द्वारा दो आवेदन दायर किए गए थे, कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि कोई ठोस अनुबंध हुआ था।”
— केरल हाईकोर्ट, 2013 का निर्णय
कई प्रयासों और पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद, 2017 में कानूनी उत्तराधिकारियों ने सरकार के समक्ष 99.61 एकड़ भूमि के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन को 2018 में सरकार ने खारिज कर दिया, जिसके बाद वर्तमान याचिका दायर की गई।
अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में किसी भी वैधानिक कानून का उल्लेख नहीं किया जिसके तहत वे भूमि के अधिकार का दावा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि अदालतें किसी भी वैधानिक प्रावधान के विपरीत आदेश जारी नहीं कर सकतीं।
“कोई भी अदालत कानून के विपरीत कोई आदेश जारी नहीं कर सकती… अदालतों का कार्य कानून का पालन कराना है, न कि उसके विरुद्ध कोई निर्देश देना।”
— केरल हाईकोर्ट (सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला)
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हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि केवल वैध उद्देश्यों जैसे व्यक्तिगत खेती, आवास, और अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्व सैनिकों, युद्ध में विकलांग लोगों जैसे वंचित वर्गों को ही आवंटित की जा सकती है।
चूंकि याचिकाकर्ता इन नियमों के अंतर्गत पात्र नहीं थे और कोई वैधानिक अधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी।
“किसी भी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर रजिस्ट्री द्वारा आबंटन का निहित अधिकार प्राप्त नहीं है।”
— केरल हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता की ओर से वकील: एडवोकेट जॉन नीलीमा सराय
प्रतिवादी की ओर से वकील: एडवोकेट ए. वी. जोजो और ए. एक्स. वर्गीज
मामला संख्या: WP(C) 26327/2021
मामला शीर्षक: विंसी चेरियन एवं अन्य बनाम जिला कलेक्टर एवं अन्य