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बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए होमबायर्स पर दर्ज मानहानि मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

17 Apr 2025 7:18 PM - By Shivam Y.

बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए होमबायर्स पर दर्ज मानहानि मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2025 को दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में उपभोक्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा। कोर्ट ने M/s A. Surti Developers Pvt. Ltd. द्वारा उन होमबायर्स के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया, जिन्होंने निर्माण की खामियों को लेकर एक बैनर के माध्यम से विरोध जताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने Shahed Kamal & Ors. बनाम M/s A. Surti Developers Pvt. Ltd. & Anr. मामले में कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण और अपमानजनक भाषा के बिना अपनी असंतुष्टि व्यक्त करना संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

“शांतिपूर्ण रूप से कानून के दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार उपभोक्ताओं को भी उतना ही प्राप्त होना चाहिए जितना विक्रेता को वाणिज्यिक अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है।”
— सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ

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विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ फ्लैट मालिकों ने डेवलपर के खिलाफ बैनर लगाकर विरोध किया, जिसमें उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर समस्याएं गिनाईं। बैनर अंग्रेजी और हिंदी में था और इसमें लिखा था:

"हम A SURTI DEVELOPERS PVT. LTD. के खिलाफ विरोध करते हैं"

इसके तहत दी गई शिकायतें थीं:

  • 18 महीने बाद भी सोसाइटी का गठन नहीं
  • निवासियों से सहयोग नहीं
  • खराब गार्डन और प्लंबिंग
  • शिकायतों की अनदेखी
  • पानी की समस्या
  • लिफ्ट और सड़क की खराब स्थिति

डेवलपर ने इसका जवाब देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि होमबायर्स ने बिल्डर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा प्रचार किया।

जब मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया, तो होमबायर्स ने पुनरीक्षण याचिका और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने यह विचार किया कि क्या बैनर की सामग्री धारा 499 के तहत मानहानि की श्रेणी में आती है या यह "सार्वजनिक हित" अथवा "सद्भावना" की नौवीं अपवाद के अंतर्गत संरक्षित है।

“स्पष्ट रूप से कहा जाए तो, बैनर में कोई अपमानजनक या अभद्र भाषा नहीं है… हल्के और संयमित शब्दों में केवल वे समस्याएं बताई गई हैं जिन्हें याचिकाकर्ता अपनी शिकायत मानते हैं।”
— सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि इन समस्याओं का उल्लेख करना उपभोक्ताओं का अधिकार है और इसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि बिल्डर और खरीदार का संबंध व्यावसायिक है, जिसमें विवाद और असंतोष स्वाभाविक हैं। इस तरह के वैध असंतोष को शांतिपूर्वक तरीके से व्यक्त करना आपराधिक मानहानि नहीं हो सकता।

“शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन, अपमानजनक या अपशब्दों से परहेज और शांतिपूर्ण विरोध की शैली… यह सब इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने और अन्य निवासियों के वैध हितों की रक्षा के लिए सद्भावना में यह कदम उठाया।”
— सुप्रीम कोर्ट

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कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस अपवाद में सच आवश्यक नहीं है, बल्कि सद्भावना जरूरी है। यदि कोई वक्तव्य किसी के हित या जनहित की रक्षा के लिए किया गया हो, तो वह मानहानि नहीं मानी जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH बनाम Nirmal Kishore Bhartiya मामले का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट प्रारंभिक स्तर पर ही यह देख सकता है कि क्या अपवाद लागू होता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार

कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), (b) और (c) के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है।

“विरोध का अधिकार गरिमामयी और अर्थपूर्ण जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न हिस्सा है।”
— सुप्रीम कोर्ट, Javed Ahmad Hajam बनाम State of Maharashtra में उद्धृत

पीठ ने यह भी चेताया कि इस तरह की आपराधिक कार्यवाही अगर जारी रहती हैं तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं की आवाज को दबाया जाएगा।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“याचिकाकर्ताओं ने बैनर में जो कहा, उससे कम कहना उनके लिए संभव नहीं था… उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि यह उनका वैध अधिकार था कि वे अपनी शिकायतों को उजागर करें।”

“उनका विरोध नौवें अपवाद के अंतर्गत आता है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), (b) और (c) के तहत संरक्षित है।”

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे जारी रखना उचित नहीं।

मामले का शीर्षक: शहीद कमाल एवं अन्य। बनाम मेसर्स ए. सुरती डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य.

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्रीमान। सुरेशन पी., एओआर श्री अजय पणिक्कर, सलाहकार। श्री शिवम यादव, सलाहकार। सुश्री लावन्या पणिक्कर, सलाहकार।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्रीमान। सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री प्रसेनजीत केसवानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री नितिन सांगरा, सलाहकार। श्री उपमन्यु तिवारी, सलाहकार। श्री सैयद कामरान अली, सलाहकार। श्री अर्जुन वर्मा, सलाहकार। श्री अभिषेक सागर, सलाहकार। श्रीमती वी. डी. खन्ना, एओआर श्री शशिभूषण पी. अडगांवकर, सलाहकार। श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी, सलाहकार। श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे, एओआर

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