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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को किया बरी, कहा सिर्फ 'अंतिम बार साथ देखा गया' पर्याप्त नहीं है सजा के लिए

23 May 2025 11:50 AM - By Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को किया बरी, कहा सिर्फ 'अंतिम बार साथ देखा गया' पर्याप्त नहीं है सजा के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को मृतक के साथ 'अंतिम बार साथ देखा गया' है, तो केवल इसी आधार पर उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि इसके साथ मजबूत और पुष्ट साक्ष्य न हों। एक महत्वपूर्ण फैसले में, कोर्ट ने एक व्यक्ति को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने को रद्द कर दिया और उसे बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर खामियां पाई गईं।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में एक पूरी और अपूर्ण रहित श्रृंखला की आवश्यकता को दोहराया। कोर्ट ने कहा:

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"यह स्थापित कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष को प्रत्येक परिस्थिति को इस प्रकार सिद्ध करना होता है कि वह एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाए जिसमें यह निष्कर्ष निकल सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध आरोपी ने ही किया है और कोई और नहीं।"

यह मामला एक ऐसी घटना से संबंधित था जहाँ मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ नदी और काजू के बागान के पास देखा गया था। अगले दिन मृतक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया, जिनमें शव के पास खून से सना पत्थर मिलना और आरोपी की पत्नी के चरित्र पर संदेह से जुड़ा कथित मकसद शामिल था।

हालांकि, कोर्ट ने अभियोजन की कहानी में कई कमजोरियों और अस्पष्टताओं को उजागर किया:

  • अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के बीच का समय स्पष्ट नहीं था।
  • शव के पास मिला खून सना पत्थर फॉरेंसिक रूप से मृतक से नहीं जोड़ा गया।
  • कथित हथियार आरोपी की निशानदेही पर बरामद नहीं हुआ।
  • कोई ज्ञापन बयान नहीं था जिससे आरोपी को अपराध से सीधे जोड़ा जा सके।
  • प्रस्तावित मकसद तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि अगर आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होता, तो वह पत्नी को नुकसान पहुंचाता, न कि अपने चचेरे भाई को जिससे उसका कोई वैर नहीं था।

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कोर्ट ने कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एससीसी 715 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया:

“'अंतिम बार साथ देखा गया' एक कमजोर साक्ष्य होता है और जब तक इसके साथ अन्य पुष्ट साक्ष्य न हों, तब तक इसके आधार पर धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि संभव नहीं है।”

कोर्ट ने मकसद पर टिप्पणी करते हुए कहा:

“यदि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी के चरित्र पर कोई संदेह होता, तो वह अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाता, न कि पत्नी के चचेरे भाई को जिससे उसका कोई बैर नहीं था। साथ ही, कथित हथियार अर्थात पत्थर न तो उसकी निशानदेही पर बरामद हुआ और न ही कोई ज्ञापन बयान है।”

कोर्ट ने संदेह और दोषसिद्धि के बीच के फर्क को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा:

“संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता... आरोपी के खिलाफ उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य भले ही यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि उसने हत्या की हो सकती है, लेकिन ये इतने निर्णायक नहीं हैं कि केवल 'अंतिम बार साथ देखा गया' साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सके।”

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इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। यह निर्णय एक बार फिर इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि जब तक ठोस और पूर्ण साक्ष्य न हों, तब तक किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

केस का शीर्षक: पद्मन बिभर बनाम ओडिशा राज्य

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री श्याम मनोहर, अधिवक्ता सुश्री मंजू जेटली, एओआर

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री शोवन मिश्रा, एओआर श्री बिपासा त्रिपाठी, अधिवक्ता।

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