15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उनके जीवनसाथी और आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ से जुड़े उसके पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
“हम राज्य को नोटिस पर रख रहे हैं कि यदि हमें गैर-अनुपालन मिला, तो कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी,” कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने दोहराया कि सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्यरत न्यायाधीशों के समान चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनमें शामिल हैं:
- निजी अस्पतालों में इलाज के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति
- संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा स्वीकृति
- दूसरे राज्य में उपचार की स्थिति में भी प्रतिपूर्ति
- कैशलेस इलाज की सुविधा
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किस राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी निभानी है, खासकर उन मामलों में जहां कोई न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय में नियुक्त हुए थे लेकिन सेवानिवृत्ति किसी अन्य उच्च न्यायालय से हुई।
“जब हम ‘संबंधित राज्य सरकार’ कहते हैं, तो उसका अर्थ वह राज्य सरकार है जहां उस उच्च न्यायालय का मुख्यालय है जिसमें न्यायाधीश की पहली नियुक्ति हुई थी या फिर वह राज्य सरकार जहां उस उच्च न्यायालय का मुख्यालय है जिससे न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
यह स्पष्टीकरण फरवरी 18, 2025 के आदेश के पैरा 9 में स्पष्टता की कमी के कारण जरूरी हो गया था।
कोर्ट ने इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की थी क्योंकि उसने कैशलेस सुविधा केवल आपातकालीन स्थितियों तक सीमित कर दी थी। सरकार ने इसे लागू करने के लिए छह महीने मांगे, लेकिन कोर्ट ने केवल एक महीने का समय देते हुए 24 जुलाई 2019 के सरकारी आदेश में तुरंत संशोधन का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में गैर-पैनल अस्पतालों में उपचार की भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है:
“यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो या न्यायाधीश के निवास के पास पैनल अस्पताल में आवश्यक उपचार उपलब्ध न हो, तो निकटतम निजी अस्पताल में इलाज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्त हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से पश्चात स्वीकृति ली जाएगी,” कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 के ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए कहा।
कोर्ट ने अपने 1 मई 2017 के आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि घरेलू सहायक और टेलीफोन बिल की प्रतिपूर्ति की सुविधा न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को भी जारी रहनी चाहिए।
सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया गया कि वे यह रिपोर्ट दें कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उनकी निर्धारित सुविधाएं मिल रही हैं। यदि कोई मामला लंबित हो तो संबंधित राज्य के विधि सचिव को भेजा जाए।
यह मामला निम्नलिखित केस का हिस्सा है:
मामला संख्या: CONMT.PET.(C) No. 425-426/2015 in W.P.(C) No. 523/2002
मामला शीर्षक: न्यायमूर्ति वी.एस. डवे, अध्यक्ष, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का संघ बनाम कुसुमजीत सिद्धू एवं अन्य
“उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में सभी न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद समान लाभ मिले,” कोर्ट ने कहा।