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सुप्रीम कोर्ट ने कोली महादेव जनजाति के मेडिकल अभ्यर्थी की जाति वैधता बहाल की

Shivam Y.

योगेश माधव मकलवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर 1943 के स्वतंत्रता-पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर मेडिकल अभ्यर्थी की कोली महादेव जाति वैधता बहाल की।

सुप्रीम कोर्ट ने कोली महादेव जनजाति के मेडिकल अभ्यर्थी की जाति वैधता बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए योगेश माधव मकलवाड़ की जाति वैधता बहाल कर दी और उन्हें अनुसूचित जनजाति - कोली महादेव का सदस्य माना। यह निर्णय उस समय आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने 1943 के एक स्वतंत्रता-पूर्व दस्तावेज़ का परीक्षण किया, जिसमें उनके दादा जल्बा माल्बा मकलवाड़ की जाति स्थिति दर्ज थी।

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मामला तब शुरू हुआ जब 2019 में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, औरंगाबाद ने अपीलकर्ता और उनके पिता के जाति प्रमाणपत्र अमान्य कर दिए थे। समिति ने 1943, 1975 और 1979 के स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड को खारिज कर दिया था। जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखते हुए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह और 'एफिनिटी टेस्ट' में असफलता को आधार बताया।

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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने फैसला सुनाते हुए आनंद बनाम समिति फॉर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्राइब क्लेम्स के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता-पूर्व दस्तावेजों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और ‘एफिनिटी टेस्ट’ को निर्णायक नहीं बल्कि सहायक मानना चाहिए।

"केवल इस आधार पर कि आवेदक पारंपरिक मानवविज्ञान संबंधी लक्षण या रीति-रिवाज याद नहीं कर पा रहा है, दावे को खारिज नहीं किया जा सकता," न्यायालय ने कहा।

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पीठ ने पाया कि 1943 का स्कूल रिकॉर्ड स्याही और लिखावट में एकसमान था, जिससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि आधुनिकीकरण और पलायन से पारंपरिक जनजातीय लक्षण बदल सकते हैं, जिससे 'एफिनिटी टेस्ट' का निष्कर्ष निर्णायक नहीं रह जाता।

अपील स्वीकार करते हुए, अदालत ने जांच समिति का आदेश रद्द कर दिया और छह सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को जाति वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें मेडिकल प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिल सके।

केस का शीर्षक:- योगेश माधव मकलवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।

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