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सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के जम्मू-कश्मीर कानून पर दाखिल याचिकाएं खारिज कीं, कहा कानून लागू नहीं हुआ और 2019 में रद्द हो गया

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के जम्मू-कश्मीर पुनर्वास कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि यह कानून कभी लागू नहीं हुआ और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत रद्द कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के जम्मू-कश्मीर कानून पर दाखिल याचिकाएं खारिज कीं, कहा कानून लागू नहीं हुआ और 2019 में रद्द हो गया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में स्थायी वापसी (या पुनर्वास) के लिए परमिट देने संबंधी 1982 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली वर्षों से लंबित याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कानून कभी प्रभावी नहीं हुआ और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत रद्द कर दिया गया, जिससे इन याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं बचा।

“चूंकि उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता,”
— सुप्रीम कोर्ट

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1982 का यह कानून उन व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर में स्थायी रूप से लौटने की अनुमति देने के लिए लाया गया था जो 14 मई 1954 से पहले राज्य के निवासी थे और 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। यह कानून उनके जीवनसाथी, बच्चों और विधवाओं पर भी लागू होता, भले ही वे कभी भारतीय नागरिक न रहे हों, यदि वे भारत और जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते और परमिट के लिए आवेदन करते।

जब यह बिल 1980 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित हुआ, तब राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि यदि यह कानून बन गया तो क्या यह संवैधानिक रूप से वैध रहेगा। हालांकि, 2001 में संविधान पीठ ने यह कहते हुए उस संदर्भ को बिना उत्तर दिए लौटा दिया कि यह बिल 1982 में पहले ही कानून बन चुका था।

“चूंकि यह बिल 1982 में पहले ही अधिनियम बन गया है, इसलिए हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना उपयुक्त नहीं होगा,”
— सुप्रीम कोर्ट (2001 आदेश)

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इन याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रही। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्थगन लगा दिया। 2008 में इसे संविधान की व्याख्या से जुड़े सवालों के कारण संविधान पीठ को भेजा गया, लेकिन बाद में इसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

कार्रवाई के दौरान, 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि अधिनियम में परिभाषित “प्रशासकीय प्राधिकरण” को कभी अधिसूचित नहीं किया गया। इसलिए इस कानून के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई अधिकार प्रदान किए गए। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह कानून कभी लागू नहीं हुआ और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

साथ ही, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, इस कानून को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया। यह निरस्तीकरण अधिनियम की अनुसूची पांच की तालिका-3 में दर्ज है।

“तालिका-3 में उन राज्य कानूनों की सूची है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रद्द किए गए हैं। उक्त अधिनियम क्रम संख्या 56 पर सूचीबद्ध है,”
— सुप्रीम कोर्ट

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने 22 अप्रैल 2025 को सभी याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दीं कि कानून न तो लागू हुआ और न ही किसी को इसका लाभ मिला। इसके निरस्तीकरण के कारण इसकी संवैधानिकता पर विचार की आवश्यकता नहीं रही।

केस विवरण: जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बनाम भारत संघ और अन्य | रिट याचिका(याचिकाएँ)(सिविल) संख्या.578/2001

उपस्थिति: श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ वकील; सुश्री अनु मोहला, एओआर; श्री सईद कादरी, सलाहकार; श्री साहिल गुप्ता, सलाहकार; श्री दानिश अली, सलाहकार; श्रीमती पूजा कुमारी, सलाहकार; श्री लक्ष्मी रमन सिंह, एओआर; श्री अजीत सिंह पुंडीर, एओआर; श्री अरिजीत सिंह, सलाहकार; श्री दिनेश कुमार गर्ग, एओआर; श्री अभिषेक गर्ग, सलाहकार; श्री धनंजय गर्ग, सलाहकार; श्री बी.एस. बिलोरिया, सलाहकार; सुश्री अनु कुशवाह, सलाहकार; श्री मंज़ूर अली खान काछो, सलाहकार; श्री बी.एस. बिलोरिया, सलाहकार; श्री सुजॉय मंडल, सलाहकार; श्री सतीश विग, एओआर [याचिकाकर्ता]

श्री विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी; सुश्री सुषमा सूरी, एओआर; श्री बी. कृष्णा प्रसाद, एओआर; श्री सुभाष शर्मा, एओआर; श्री पी. परमेश्वरन, एओआर; श्री पशुपति नाथ राजदान, एओआर; श्री पार्थ अवस्थी, सलाहकार; सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, सलाहकार; श्री आस्तिक गुप्ता, सलाहकार। ; सुश्री आकांक्षा तोमर, वकील [प्रतिवादी]

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