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सुप्रीम कोर्ट: क्रॉस-एफआईआर मामलों में दोनों की जांच हो साथ-केवल एक को रद्द करना अनुचित

30 Apr 2025 2:32 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट: क्रॉस-एफआईआर मामलों में दोनों की जांच हो साथ-केवल एक को रद्द करना अनुचित

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को एक अहम निर्णय में कहा कि जब एक ही घटना से संबंधित दो प्राथमिकी दर्ज होती हैं—जिन्हें क्रॉस-एफआईआर कहा जाता है—तो केवल एक एफआईआर को रद्द करना और दूसरी की जांच करना अनुचित और कानून के विरुद्ध होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय की मांग है कि सत्य तक पहुँचने के लिए दोनों एफआईआर की साथ में जांच की जाए।

“यह न्यायालय मानता है कि क्रॉस-एफआईआर मामलों में यह उचित और न्यायसंगत होगा कि जांच व्यापक तरीके से की जाए। आखिरकार, जांच का उद्देश्य सत्य की खोज है।” — सुप्रीम कोर्ट

यह निर्णय पुनीत बेरीवाला बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य व अन्य मामले में आया। इसमें दोनों पक्षों के बीच एक संपत्ति विवाद को लेकर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थीं।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले पुनीत बेरीवाला की एफआईआर को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तरदाताओं ने ₹28 करोड़ की संपत्ति बेचने के नाम पर झूठे दावे किए और ₹1.64 करोड़ की राशि धोखाधड़ी से ले ली।

बाद में पता चला कि संपत्ति पहले ही बैंकों को बंधक रखी जा चुकी थी और फिर जे.के. पेपर लिमिटेड को बेच दी गई, जिसमें उत्तरदाताओं की मुख्य भूमिका थी। बेरीवाला को यह भी ज्ञात हुआ कि समझौते के समय असली ‘कर्ता’ कोई और था, न कि वह व्यक्ति जिसने बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

“शुरुआत से ही अपीलकर्ता को जानबूझकर धोखा देकर झूठे दावों के साथ ₹1.64 करोड़ की राशि लेने के लिए गुमराह किया गया।” — सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने हाई कोर्ट का निर्णय पलट दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों एफआईआर—बेरीवाला की और प्रतिवादियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर—की एक साथ जांच होना आवश्यक है।

कोर्ट ने 1990 के नाथी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि क्रॉस-केसों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए ताकि फैसलों में एकरूपता बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि यही सिद्धांत जांच के स्तर पर भी लागू होता है ताकि विरोधाभासी नतीजे न आएं।

“क्रॉस-केसों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए... उसी तरह, दोनों एफआईआर की एक साथ जांच होनी चाहिए ताकि विरोधाभासी परिणाम से बचा जा सके।” — सुप्रीम कोर्ट, नाथी लाल के फैसले का उल्लेख करते हुए

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कोर्ट ने यह भी खारिज किया कि एफआईआर में देरी इसे कमजोर बनाती है। कोर्ट ने पाया कि जैसे ही अपीलकर्ता को धोखाधड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने बिना देरी के शिकायत दर्ज कराई।

अंत में कोर्ट ने एफआईआर संख्या 94/2022 को पुनर्जीवित किया और प्रतिवादी सं. 2 और 3 के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। कोर्ट ने जोर दिया कि जांच के शुरुआती चरण में एफआईआर को जल्दबाज़ी में रद्द करना न्याय को नुकसान पहुँचा सकता है और ऐसा केवल अत्यंत असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

“अदालत की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्तिगत इच्छा या मनमर्जी के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए।” — सुप्रीम कोर्ट

दिखावे:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए :सुश्री. मुक्ता गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री मिशा रोहतगी, एओआर श्री लोकेश भोला, सलाहकार। श्री नकुल मोहता, सलाहकार। श्री अभिषेक सिंह चौहान, सलाहकार। सुश्री नित्या गुप्ता, सलाहकार। सुश्री अदिति गुप्ता, सलाहकार। सुश्री रिया ढींगरा, सलाहकार।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्रीमान। श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री करण खनूजा, सलाहकार। श्री कुणाल खनूजा, सलाहकार। श्री पुष्पेन्द्र सिंह भदोरिया, एडवोकेट। श्री जसमीत सिंह, एओआर श्रीमती अर्चना पाठक दवे, ए.एस.जी. श्री मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर श्री संजय कुमार त्यागी, सलाहकार। श्री राजन कुमार चौरसिया, सलाहकार। श्री दिग्विजय दाम, सलाहकार. श्री गौरांग भूषण, सलाहकार। सुश्री वंशजा शुक्ला, एओआर

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