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सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच CBI को सौंपी; सुपरटेक लिमिटेड से होगी शुरुआत

30 Apr 2025 10:56 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच CBI को सौंपी; सुपरटेक लिमिटेड से होगी शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बिल्डरों और बैंकों के बीच "अशुद्ध गठजोड़" की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को आदेश दिया है। यह आदेश उन होमबायर्स की शिकायतों के बाद आया है जिन्हें फ्लैट की डिलीवरी में देरी और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा है।

कोर्ट ने कहा कि इस जांच की प्राथमिकता सुपरटेक लिमिटेड पर होनी चाहिए, जो NCR के प्रमुख रियल एस्टेट डेवेलपर्स में से एक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने CBI को सात प्रारंभिक जांचें दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें एक जांच केवल सुपरटेक की परियोजनाओं पर और बाकी विभिन्न क्षेत्रों और विकास प्राधिकरणों पर केंद्रित होंगी।

“पहली प्रारंभिक जांच मि./सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं से संबंधित होगी... पांच जांचें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद के तहत परियोजनाओं के लिए होंगी,”
सुप्रीम कोर्ट पीठ

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अमाइकस क्यूरी राजीव जैन और CBI की हलफनामा रिपोर्ट में गंभीर चिंताएं सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, सुपरटेक की छह शहरों में 21 से अधिक परियोजनाएं हैं। कंपनी ने 19 बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ समझौते किए थे और लगभग 800 खरीदार सीधे तौर पर प्रभावित हैं।

“सुपरटेक ने 1998 से अब तक ₹5,157.86 करोड़ के लोन लिए, और आठ बैंक उसकी अधिकांश परियोजनाओं में शामिल थे,”
अमाइकस क्यूरी रिपोर्ट

मामला सबवेंशन स्कीम से जुड़ा है, जहां खरीदारों को माध्यम बनाकर बैंकों से लोन लेकर सीधे बिल्डरों के खातों में ट्रांसफर किया गया। अब खरीदारों को बिना फ्लैट मिले EMI चुकानी पड़ रही है।

“यह नियामक और वित्तीय संस्थाओं की एक प्रणालीगत विफलता है... बैंकों ने RBI के नियमों के खिलाफ सीधे बिल्डरों को लोन दिया,”
होमबायर्स की याचिका

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कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक सप्ताह में पुलिस अधिकारियों के नाम भेजने को कहा है। ये अधिकारी CBI, ICAI के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष जांच दल (SIT) बनाएंगे।

इसके अलावा, विकास प्राधिकरणों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और यूपी और हरियाणा के RERA निकायों को भी CBI के साथ पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कॉर्पोरेशन बैंक (जिसने ₹2,477.54 करोड़ का लोन दिया था) को अमाइकस और उसकी टीम की फीस और ऑफिस खर्च वहन करने का आदेश भी दिया।

“CBI कभी बिना ठोस सबूत के जल्दबाज़ी में FIR दर्ज नहीं करती,”
न्यायमूर्ति सूर्यकांत

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कंपनी की प्रबंधन टीम में बदलाव हुआ है, तो भी जवाबदेही खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट हर महीने मामले की प्रगति की समीक्षा करेगा ताकि प्रभावित होमबायर्स को राहत मिल सके।

यह मामला 1,200 से अधिक होमबायर्स और 170 से ज्यादा याचिकाओं से जुड़ा है, जो भारत में रियल एस्टेट धोखाधड़ी और बैंकिंग लापरवाही के सबसे बड़े मामलों में से एक बन चुका है।

केस का शीर्षक: हिमांशु सिंह और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 7649/2023 (और संबंधित मामले)

उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सेन (एचडीएफसी बैंक के लिए); एएसजी ऐश्वर्या भाटी (सीबीआई के लिए); अधिवक्ता अंशुल गुप्ता, आदित्य परोलिया, पीयूष सिंह और एशना कुमार (घर खरीदने वालों के लिए)