Logo
Court Book - India Code App - Play Store

बॉम्बे हाई कोर्ट की नई इमारत के लिए भूमि विवादों की सुनवाई केवल बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

10 Apr 2025 11:26 AM - By Shivam Y.

बॉम्बे हाई कोर्ट की नई इमारत के लिए भूमि विवादों की सुनवाई केवल बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट की नई इमारत के लिए भूमि आवंटन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि इस विषय से संबंधित सभी मामले अब केवल बॉम्बे हाई कोर्ट में ही सुने जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस विषय पर अन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों में लंबित या भविष्य में दायर होने वाले सभी मामलों को बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए।

यह निर्देश 9 अप्रैल 2025 को एक स्वतः संज्ञान (Suo Motu) याचिका “बॉम्बे उच्च न्यायालय के हेरिटेज भवन और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में” की सुनवाई के दौरान आया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने सूचित किया कि 31 मार्च तक हस्तांतरित की जाने वाली 4.09 एकड़ भूमि में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही सौंप दी गई है। शेष 2.15 एकड़ भूमि, जिसमें कई झुग्गियां हैं, को अप्रैल के अंत तक सौंपने की संभावना है। इसके लिए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) द्वारा बेदखली और सफाई की प्रक्रिया चल रही है।

Read Also:- गलत काम के लिए वकीलों को क्यों बख्शा जाए?: सुप्रीम कोर्ट ने बार सदस्यों से पूछा

“स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल के अंत तक राज्य सरकार शेष भूमि भी हाई कोर्ट भवन के निर्माण के लिए सौंपने की स्थिति में होगी।”
— डॉ. बीरेंद्र सराफ, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा:

“हम राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना करते हैं।”
— न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

अब तक 11.58 एकड़ भूमि हाई कोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जा चुकी है। इसमें 5.25 एकड़ भूमि भी शामिल है जो कि पहले जनवरी 2025 के अंत तक सौंप दी गई थी, हालांकि इसे 31 दिसंबर 2024 तक सौंपा जाना था।

Read Also:- सिर्फ 'अंतिम बार साथ देखा गया' सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष उसकी अनुपस्थिति (अलीबाई) को गलत साबित न करे: सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इस भूमि से जुड़े 21 मामले (रिट याचिकाएं और जनहित याचिकाएं) वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आशंका जताई कि यदि ये मामले अलग-अलग अदालतों में चलते रहे तो निर्णय में देरी हो सकती है। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों की सुनवाई एक ही पीठ द्वारा की जाए।

“हम बॉम्बे हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में लंबित और भविष्य में दायर होने वाले सभी मामलों को एक ही पीठ को सौंपा जाए ताकि इनका शीघ्र निपटारा हो सके।”
— सुप्रीम कोर्ट पीठ

Read also:- सुप्रीम कोर्ट: यदि चालक के पास नियम 9 के तहत खतरनाक वस्तुएं ले जाने का लाइसेंस एंडोर्समेंट नहीं है तो बीमा कंपनी 'अदा करे और वसूल करे'

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस भूमि से संबंधित कोई भी मामला अब देश की किसी अन्य अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं सुना जाएगा।

“हाई कोर्ट के अलावा कोई अन्य अदालत या ट्रिब्यूनल, इस भूमि से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा जो हाई कोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए चिन्हित की गई है।”
— न्यायमूर्ति गवई द्वारा आदेश में निर्देश

यदि ऐसे कोई मामले अन्य अदालतों या ट्रिब्यूनलों में पहले से लंबित हैं, तो उन्हें अब बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को होगी।