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धर्मस्थल दफन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया गैग ऑर्डर के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया गैग ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। आदेश में मंदिर और उसके प्रशासकों के खिलाफ किसी भी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है।

धर्मस्थल दफन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया गैग ऑर्डर के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी

23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा जारी एकतरफा मीडिया गैग ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस आदेश में कर्नाटक के श्री मंजुनाथस्वामी मंदिर, धर्मस्थल और उसे संचालित करने वाले परिवार से संबंधित किसी भी मानहानिपूर्ण सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश विवादित धर्मस्थल दफन मामले से संबंधित है।

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याचिका यूट्यूब चैनल थर्ड आई द्वारा दायर की गई थी और इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (CJI बी. आर. गवई) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी शामिल थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “यह एकतरफा गैग ऑर्डर के खिलाफ है, जो सिर्फ तीन घंटे में पारित किया गया, जिसमें 390 मीडिया हाउस को शामिल किया गया और लगभग 9,000 लिंक हटाने का निर्देश दिया गया।”

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उन्होंने यह भी बताया कि यह आदेश उस समय जारी हुआ जब इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा DIG स्तर के अधिकारियों वाली SIT का गठन किया गया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, और कहा कि पहले यह मामला हाई कोर्ट में उठाया जाना चाहिए।

CJI बी. आर. गवई ने कहा, “हम हाई कोर्ट को हतोत्साहित नहीं कर सकते।”

बेंगलुरु सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट (एडिशनल जज एक्स) ने 18 जुलाई को यह मीडिया प्रतिबंध आदेश पारित किया था। यह आदेश हरशेन्द्र कुमार डी, जो धर्माधिकारी वीरेन्द्र हेगड़े के भाई हैं, द्वारा दायर मुकदमे के आधार पर जारी किया गया।

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इस निषेधाज्ञा आदेश में हरशेन्द्र कुमार डी, उनके परिवार के सदस्यों, उनके द्वारा संचालित संस्थानों और श्री मंजुनाथस्वामी मंदिर, धर्मस्थल के खिलाफ:

  • कोई भी मानहानिपूर्ण सामग्री प्रकाशित करने
  • अपलोड करने
  • प्रसारित करने
  • शेयर करने
  • फॉरवर्ड करने

पर रोक लगाई गई। यह आदेश डिजिटल मीडिया, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी रूपों पर लागू होता है।

कोर्ट ने साथ ही एक "जॉन डो" आदेश भी जारी किया, जिसमें ऐसे सभी कंटेंट को डिलीट या डि-इंडेक्स करने का निर्देश दिया गया, भले ही उनके पीछे कोई विशेष व्यक्ति या संस्था न हो।

विवाद की पृष्ठभूमि

मामला एक एफआईआर से शुरू हुआ जिसमें एक सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसे 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल गांव में महिलाओं और बच्चों के शवों को दफनाने का निर्देश दिया गया था।

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थर्ड आई यूट्यूब चैनल का आरोप है कि वादी ने कोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके यह आदेश प्राप्त किया। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश एक सक्रिय राज्य स्तरीय जांच को बाधित करता है और मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

याचिका में कहा गया है, “यह अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।”

याचिकाकर्ता का दावा है कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से मंदिर प्रशासन और वादीगण का नाम लिया गया है, लेकिन कोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

यह भी बताया गया कि वादी ने 8,842 URL को हटाने की मांग की, और कोर्ट ने कुछ ही घंटों में एक व्यापक गग ऑर्डर जारी कर दिया।

मामला: थर्ड आई यूट्यूब चैनल बनाम श्री हरशेन्द्र कुमार डी एवं अन्य