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पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न होने पर भी दूसरी शादी से महिला रखरखाव की हकदार सुप्रीम कोर्ट

5 Feb 2025 1:24 PM - By Shivam Y.

पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न होने पर भी दूसरी शादी से महिला रखरखाव की हकदार सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई महिला अपने दूसरे पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत रखरखाव की मांग कर सकती है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न हुई हो। यह ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और धारा 125 CrPC के सामाजिक कल्याण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या एक महिला दूसरी शादी से रखरखाव पाने की हकदार हो सकती है, जबकि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से वैध बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में औपचारिक तलाक का आदेश अनिवार्य नहीं है। यदि महिला और उसके पहले पति ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है और वे विवाहित जोड़े के रूप में नहीं रह रहे हैं, तो कानूनी तलाक की अनुपस्थिति महिला को रखरखाव के अधिकार से वंचित नहीं करती।

अदालत ने कहा:

"यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 125 CrPC के तहत रखरखाव का अधिकार पत्नी को प्राप्त कोई लाभ नहीं है, बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।"

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मामले की संक्षिप्त जानकारी:

इस मामले में, अपीलकर्ता नंबर 1, श्रीमती एन. उषा रानी, ने अपने पहले पति से अलग होने के बाद प्रतिवादी से शादी की थी। हालांकि उनकी पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिवादी को उनकी पूर्व वैवाहिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी। दोनों साथ रहे, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बाद में विवादों के कारण अलग हो गए।

शुरुआत में, पारिवारिक अदालत ने अपीलकर्ता को रखरखाव प्रदान किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, यह कहते हुए कि उनकी पहली शादी वैध बनी हुई है, इसलिए वह रखरखाव का दावा नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया और पारिवारिक अदालत के फैसले को बहाल कर दिया।

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न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा द्वारा लिखे गए इस निर्णय में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया:

पूर्व शादी की जानकारी: प्रतिवादी ने जानते हुए अपीलकर्ता से दो बार शादी की, इस तथ्य को नकारने का उनका दावा अस्वीकार्य है।

व्यवहारिक अलगाव: अपीलकर्ता ने अपने पहले पति के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे उनके अलग होने की पुष्टि होती है। हालांकि यह कानूनी तलाक नहीं था, यह साबित करता है कि वे किसी वैवाहिक दायित्व के बिना अलग-अलग रह रहे थे।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य: अदालत ने दोहराया कि धारा 125 CrPC को व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उन कमजोर महिलाओं की सुरक्षा की जा सके, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। अदालत ने पिछले फैसलों का हवाला दिया कि रखरखाव एक कानूनी और नैतिक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य भिखारियों और निराश्रितों की स्थिति को रोकना है।

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अदालत ने इस निर्णय का समर्थन करने के लिए कई महत्वपूर्ण मामलों का हवाला दिया:

रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रमेश्वरी डागा (2005): पहले पति से कानूनी तलाक के अभाव में भी पत्नी को रखरखाव प्रदान किया गया।

चन्मुनिया बनाम वीरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा (2011): अदालत ने कहा कि धारा 125 CrPC के तहत "पत्नी" शब्द को व्यापक रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है, जिसमें लिव-इन पार्टनर और अमान्य विवाह वाले लोग भी शामिल हों।

बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे (2014): रखरखाव उस दूसरी पत्नी को दिया गया जिसे पति की पहली शादी के बारे में अंधेरे में रखा गया था।

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"वैकल्पिक व्याख्या न केवल इस प्रावधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विफल कर देगी, बल्कि प्रतिवादी के कार्यों को कानूनी मंजूरी भी देगी, जिन्होंने जानबूझकर अपीलकर्ता से शादी की, उसके विशेषाधिकारों का आनंद लिया, लेकिन उसके परिणामी कर्तव्यों और दायित्वों से बच निकले।"

यह निर्णय भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घरेलू महिलाओं की आर्थिक भेद्यता को पहचानता है और यह सुनिश्चित करता है कि पति अपने नैतिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करें, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति में तकनीकी जटिलताएं क्यों न हों।

अंत में, यह फैसला सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और उन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो विवाहिक विवादों के कारण वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करती हैं।

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