24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से जुड़े मामलों की सुनवाई की और संकेत दिया कि वह संबंधित पक्षों को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कह सकती है, ताकि वे केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दें जिसमें फिल्म को छह महत्वपूर्ण संपादन के साथ मंजूरी दी गई थी। फिल्म की रिलीज़ पर लगी रोक को जारी रखा जाए या नहीं, इस पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला लेगी।
फिल्म के विरोध में याचिका दायर करने वालों में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैया लाल मर्डर केस के एक आरोपी मोहम्मद जावेद शामिल हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ कर रही है। पीठ दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही है – एक रिट याचिका जावेद द्वारा और दूसरी विशेष अनुमति याचिका फिल्म निर्माताओं द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे आदेश को चुनौती देने के लिए।
“अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नफरत फैलाने की आज़ादी नहीं हो सकती,” वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अमिश देवगन मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा।
केंद्र सरकार ने पहले CBFC प्रमाणन की समीक्षा करते हुए छह अतिरिक्त बदलाव सुझाए थे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव किए गए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन्हें मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:
- फिल्म की कलात्मकता और किसी समुदाय के खिलाफ न होने की विस्तृत अस्वीकरण।
- क्रेडिट टाइटल्स में बदलाव।
- एक AI जनित सीन में सऊदी-अरब के स्टाइल की पगड़ी को हटाना।
- “नूतन शर्मा” नाम को किसी अन्य नाम से बदलना।
- नूतन शर्मा द्वारा बोले गए एक विवादास्पद संवाद को हटाना।
- “हाफिज” और “मक़बूल” के बीच बातचीत को हटाना।
हालांकि, सिब्बल ने समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिसमें CBFC के सदस्य और भाजपा के कुछ सदस्य भी शामिल थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि CBFC ने पहले ही 55 कट्स के साथ फिल्म को पास किया था और केंद्र सरकार ने छह और संशोधन जोड़े हैं।
“हमारी न्यायपालिका को कम मत आंकिए। वे किसी फिल्म से प्रभावित नहीं होंगे,” जस्टिस सूर्यकांत ने निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उठी चिंता पर कहा।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, जो जावेद का पक्ष रख रही थीं, ने दलील दी कि फिल्म की रिलीज़ से ट्रायल प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 बंबई ब्लास्ट पर आधारित फिल्म की रिलीज़ रोकने के मामले का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार केवल प्रमाण पत्र रद्द कर सकती है, संपादन नहीं कर सकती। हालांकि, पीठ ने इस तर्क से असहमति जताई।
वहीं फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के आदेश के बाद अब फिल्म को रिलीज़ की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद जावेद का फिल्म में कहीं उल्लेख नहीं है और गुरुस्वामी की आशंकाएं गलत हैं। भाटिया ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और पद्मावत मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें हमेशा रचनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करती रही हैं।
जब कोर्ट ने सुझाव दिया कि पक्षकार केंद्र के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो सिब्बल और गुरुस्वामी ने अनुरोध किया कि तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक जारी रहे, अन्यथा मामला निष्प्रभावी हो जाएगा।
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पृष्ठभूमि:
कन्हैया लाल टेलर, जो उदयपुर के एक दर्जी थे, की जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद ग़ौस ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या का वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के कारण की गई थी। इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी और UAPA व IPC की धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। वर्तमान में यह मामला जयपुर की विशेष NIA अदालत में विचाराधीन है।
इसी केस पर आधारित फिल्म "उदयपुर फाइल्स" को रिलीज़ करने की योजना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को इसकी रिलीज़ पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को CBFC प्रमाणन के खिलाफ केंद्र सरकार में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी। यह आदेश मौलाना अरशद मदनी सहित कई याचिकाओं पर दिया गया था, जिन्होंने इसे सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बताया।
14 जुलाई को फिल्म निर्माता (जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। एक दिन बाद, मोहम्मद जावेद की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी द्वारा मेंशन की गई, जिन्होंने अनुरोध किया कि इसे फिल्म निर्माताओं की याचिका के साथ सुना जाए।
16 जुलाई को कोर्ट ने केंद्र के निर्णय का इंतजार करने के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कन्हैया लाल के बेटे द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी की जानकारी पर कोर्ट ने उन्हें अपने क्षेत्र के एसपी/पुलिस आयुक्त को खतरे के मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।
मामले का शीर्षक:
- मोहम्मद जावेद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) नं. 647/2025
- जानी फायरफॉक्स मीडिया प्रा. लि. बनाम मौलाना अरशद मदनी और अन्य, एसएलपी (सी) नं. 18316/2025