बॉम्बे हाईकोर्ट ने जीएसटी और अतिरिक्त कार्य दावों पर मुंबई मेट्रो-एलएंडटी विवाद में ₹250 करोड़ के मध्यस्थता पुरस्कार पर बिना शर्त रोक लगाने से इनकार कर दिया

By Shivam Y. • October 24, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो जीएसटी विवाद में एलएंडटी-एसटीईसी के पक्ष में ₹250 करोड़ के मध्यस्थता फैसले पर बिना शर्त रोक लगाने से इनकार कर दिया; एमएमआरसीएल को पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया। - मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एलएंडटी-एसटीईसी जेवी

भारत में बुनियादी ढांचा मध्यस्थता के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लार्सन एंड टुब्रो-एसटीईसी संयुक्त उपक्रम (L&T–STEC JV) के पक्ष में दिए गए ₹250.82 करोड़ के मध्यस्थ पुरस्कार के निष्पादन पर बिना शर्त स्थगन देने से इंकार कर दिया है। यह मामला महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) और L&T–STEC JV के बीच जीएसटी से संबंधित लागत पुनर्भुगतान और अतिरिक्त निर्माण कार्य के मुआवजे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से उत्पन्न हुआ है।

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यह फैसला 10 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरासन द्वारा मौखिक रूप से सुनाया गया। अदालत ने कहा कि मध्यस्थ पुरस्कार को “पक्षपातपूर्ण” या “अविवेकपूर्ण” करार देने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की असंगति साबित करनी होगी।

पृष्ठभूमि

यह विवाद 2015 के उस अनुबंध से शुरू हुआ था जिसमें एमएमआरसीएल ने मुंबई में मेट्रो स्टेशनों और सुरंगों के डिज़ाइन व निर्माण का कार्य एल एंड टी–एसटीईसी संयुक्त उपक्रम को सौंपा था।
जब यह अनुबंध किया गया था, तब भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू नहीं हुआ था। ठेकेदार की बोली पूर्व-जीएसटी कर संरचना पर आधारित थी और अनुबंध में “कानून में परिवर्तन (Change in Law)” की स्थिति में समायोजन का प्रावधान था।

जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई 2017 में ठेकेदार ने अतिरिक्त कर बोझ के लिए पुनर्भुगतान का दावा किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत से लगभग ₹229.56 करोड़ जीएसटी प्रभाव और ₹21.26 करोड़ अतिरिक्त कार्य के लिए मंजूर किए, कुल मिलाकर लगभग ₹250.82 करोड़ का पुरस्कार दिया।

हालांकि, असहमति जताने वाले मध्यस्थ का मत था कि जीएसटी का पुनर्भुगतान लगभग ₹134 करोड़ होना चाहिए और उन्होंने पुनः एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति सुंदरासन ने एमएमआरसीएल की यह दलील अस्वीकार कर दी कि मध्यस्थ पुरस्कार “स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण” (ex facie perverse) था - अर्थात ऐसा निष्कर्ष जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार न करे।

“बिना शर्त स्थगन के लिए हस्तक्षेप करने हेतु,” न्यायाधीश ने कहा, “ऐसा स्पष्ट पक्षपात सिद्ध होना चाहिए कि जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सके।”

अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों ने अनुबंध मूल्य में कर घटकों का निर्धारण करने के लिए विस्तृत रिपोर्टों - जिनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और विवाद निपटान बोर्ड (DAB) की रिपोर्ट शामिल थी - पर भरोसा किया था। चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष DAB की पद्धति के अनुरूप थे, इसलिए उन्हें मनमाना नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति सुंदरासन ने यह भी टिप्पणी की कि कर परिपत्रों और वित्तीय व्याख्याओं पर विशेषज्ञों में मतभेद स्वाभाविक हैं और इन्हें अंतिम सुनवाई में बहस के लिए रखा जा सकता है, न कि स्थगन के तत्काल आधार के रूप में।

एमएमआरसीएल की प्रमुख शिकायत थी कि न्यायाधिकरण ने उसके मुख्य अभियंता (Engineer-in-Charge) की गवाही की अनदेखी की, जिससे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ।

अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि गवाह को न तो बाहर किया गया और न ही अयोग्य ठहराया गया। न्यायाधिकरण ने केवल उन हिस्सों को अनदेखा किया जहाँ गवाह ने स्वयं को स्वतंत्र विशेषज्ञ बताया था।

“गवाह की जिरह और पुनः-परीक्षा दोनों हुई,” अदालत ने कहा, “और न्यायाधिकरण ने उसकी राय को केवल सावधानीपूर्वक परखा, क्योंकि वह स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं था।”

न्यायमूर्ति सुंदरासन ने जोड़ा कि अभियंताओं से बने मध्यस्थ पैनल की भाषा में “वकीलों जैसी सटीकता” की अपेक्षा नहीं की जा सकती और शब्दों की मामूली भिन्नता को प्रक्रिया दोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

दूसरा मुख्य मुद्दा सुरंग निर्माण के दौरान अपनाए गए “वन स्ट्रट फेल्योर” सुरक्षा मानक से जुड़ा था। एमएमआरसीएल का कहना था कि एल एंड टी ने यह साबित नहीं किया कि इस बदलाव से कोई अतिरिक्त कार्य हुआ, क्योंकि बढ़ी हुई सामग्री के प्रमाण नहीं दिए गए।

अदालत ने हालांकि तकनीकी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। उसने कहा कि निर्माण विवादों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण “साक्ष्य का स्वामी” होता है और यदि उसका निर्णय तर्कसंगत है, तो उसे स्पष्ट रूप से अनुचित साबित किए बिना बदला नहीं जा सकता।

निर्णय

लंबी सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई prima facie मामला नहीं बनता जिससे यह कहा जा सके कि मध्यस्थ पुरस्कार में पक्षपात या न्याय की विफलता हुई है।

अदालत ने आदेश दिया कि यदि एमएमआरसीएल पूर्ण राशि व ब्याज सहित अदालत की रजिस्ट्री में आठ सप्ताह के भीतर जमा करता है, तो निष्पादन कार्यवाही स्थगित रहेगी। ठेकेदार L&T–STEC JV को यह राशि बिना शर्त बैंक गारंटी के साथ निकालने की अनुमति दी जाएगी।

अंत में न्यायमूर्ति सुंदरासन ने कहा:

“ये तर्क मध्यस्थ कार्यवाही के तर्कसंगत निष्कर्ष में गंभीर हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं।”

इस प्रकार, अदालत ने यह सिद्धांत पुनः पुष्ट किया कि जटिल वाणिज्यिक अनुबंधों में दिए गए मध्यस्थ निर्णयों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

Case Title:- Mumbai Metro Rail Corporation Ltd. vs L&T–STEC JV

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