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दिल्ली हाईकोर्ट ने बहू के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा, घरेलू हिंसा कानून के तहत सास की याचिका खारिज

Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू के अपने ससुराल में रहने के अधिकार को बरकरार रखा और सास की बेदखली की याचिका खारिज कर दी। - खुशवंत कौर बनाम श्रीमती गगनदीप सिद्धू और अन्य संबंधित मामले

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहू के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा, घरेलू हिंसा कानून के तहत सास की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को जस्टिस संजीव नरूला द्वारा सुनाए गए एक विस्तृत फैसले में, खुशवंत कौर (सास) द्वारा दायर दो पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह मामला लंबे समय से चल रहे एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा था। अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि गगनदीप सिद्धू को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) के तहत अपने वैवाहिक घर - ओल्ड गोबिंदपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली - में रहने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

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पृष्ठभूमि

गगनदीप सिद्धू की शादी 14 नवंबर 2010 को सरवजीत सिंह से हुई थी, जो याचिकाकर्ताओं का बेटा है। शादी के बाद दंपति दिल्ली स्थित ससुराल में रहने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों में रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। खुशवंत कौर और उनके दिवंगत पति दलजीत सिंह का कहना था कि उनका बेटा और बहू नवंबर 2011 में आपसी सहमति से किराए के मकान में रहने चले गए थे और उन्होंने अपने बेटे को सार्वजनिक नोटिस जारी कर “अस्वीकृत” कर दिया था। दूसरी ओर, सिद्धू का आरोप था कि उसे जबरन घर से निकाला गया और ससुराल पक्ष ने उसके सामान हटाने की कोशिश की।

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यह विवाद कई मुकदमों में बदल गया। सिद्धू ने DV Act की धारा 12 के तहत शिकायत दायर की, जिसमें उसने संरक्षण और निवास का अधिकार मांगा। इसके विपरीत, खुशवंत कौर ने भी DV Act की इसी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने सिद्धू और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।

दोनों मामलों का निपटारा 2020 में महिला अदालत ने किया - सिद्धू की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे संपत्ति से बेदखल न किए जाने का आदेश दिया गया, जबकि कौर की शिकायत खारिज कर दी गई। इन आदेशों के खिलाफ दायर अपीलें 2021 में सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दीं, जिसके बाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की गईं।

अदालत के अवलोकन

जस्टिस नरूला ने कहा कि इस मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या ओल्ड गोबिंदपुरा स्थित मकान को DV Act की धारा 2(s) के तहत “साझा घरेलू आवास” (shared household) माना जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के सतीश चंदर आहुजा बनाम स्नेहा आहुजा (2021) के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला का वैवाहिक घर में रहने का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता।

“अदालत केवल स्वामित्व के दस्तावेज़ों को देखकर किसी महिला के निवास के अधिकार से इनकार नहीं कर सकती,” जस्टिस नरूला ने कहा। “यदि उसने विवाह के दौरान अपने पति के साथ उस घर में निवास किया है, तो वह संपत्ति साझा घरेलू आवास मानी जाएगी।”

अदालत ने ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए “अस्वीकृति नोटिस” को “कृत्रिम” और “कानूनी रूप से अप्रभावी” बताया। अदालत ने यह भी कहा कि DV Act की धारा 17(2) के अनुसार, किसी भी महिला को विधिक प्रक्रिया के बिना साझा घर से निकाला नहीं जा सकता।

जहां तक बिजली बिलों के आधार पर सिद्धू के मकान में न रहने का दावा था, अदालत ने इसे “अनुमान आधारित" और "अपर्याप्त" सबूत बताया। जस्टिस नरूला ने कहा - "कम बिजली खपत का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति वहां नहीं रह रहा। ऐसे दस्तावेज़ों से निचली अदालतों के निष्कर्षों को पलटा नहीं जा सकता।"

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दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन

कार्रवाई के दौरान दलजीत सिंह का निधन हो गया, जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिकारों के संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने पाया कि वर्तमान में सिद्धू ग्राउंड फ्लोर पर रह रही है जबकि कौर पहली मंजिल पर रहती हैं - यह व्यवस्था “पहले से ही कानून द्वारा अपेक्षित संतुलन को प्राप्त करती है।”

“जब तक दोनों पक्ष निचली अदालतों द्वारा तय सीमाओं का सम्मान करते हैं, संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों में सहअस्तित्व सुनिश्चित करता है कि न तो संरक्षण और न ही स्वामित्व व्यर्थ हो,” अदालत ने कहा।

अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि सिद्धू को वैकल्पिक आवास दिया जाए। जस्टिस नरूला ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश - जिसने केवल बेदखली पर रोक लगाई और स्वामित्व पर कोई निर्णय नहीं दिया - “कानूनी और संतुलित” है।

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निर्णय

अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के निष्कर्षों में कोई “कानूनी त्रुटि या विकृति” नहीं है, और इस आधार पर दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

“यह संपत्ति DV Act की धारा 2(s) के तहत साझा घरेलू आवास मानी जाएगी; प्रतिवादी का निवास अधिकार धारा 17 के तहत संरक्षित है; और धारा 19 के तहत दिया गया आदेश न्यायोचित और वैध है,” फैसला कहता है।

जस्टिस नरूला ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व और मुआवज़े से संबंधित प्रश्न अभी दीवानी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और इस आदेश में उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

इस फैसले से वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी - सास पहली मंजिल पर और बहू ग्राउंड फ्लोर पर - जब तक वैधानिक प्रक्रिया अन्यथा निर्णय नहीं देती।

Title: Khushwant Kaur vs. Smt. Gagandeep Sidhu and other connected matters

Counsel Appearances

For Respondent: Ms. Samvedna Verma, Advocate.

For Petitioners: Mrs. Kajal Chandra and Ms. Hatneimawi, Advocates.

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