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केरल हाईकोर्ट ने ‘हाल’ फिल्म मामले में कैथोलिक कांग्रेस को पक्षकार बनने दिया, जज फिल्म देखने के बाद फैसला कर सकते हैं

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने हाल फिल्म मामले में कैथोलिक कांग्रेस को जोड़ा; जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा, वे खुद फिल्म देखकर फैसला करेंगे।

केरल हाईकोर्ट ने ‘हाल’ फिल्म मामले में कैथोलिक कांग्रेस को पक्षकार बनने दिया, जज फिल्म देखने के बाद फैसला कर सकते हैं

शुक्रवार सुबह अदालत में सामान्य दिनों से ज़्यादा भीड़ थी। केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने अभिनेता शेन निगम की फिल्म हाल से जुड़ी सुनवाई में कैथोलिक कांग्रेस को पक्षकार बनने की अनुमति दे दी। यह वही फिल्म है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने “ए” सर्टिफिकेट दिया था और जिसके खिलाफ फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। उनका कहना था कि यह प्रमाणपत्र अनुचित और “नैतिक रूप से सीमित करने वाला” है।

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सुनवाई के दौरान कई बार बहस का रुख बदला, और अंततः जज ने सिर हिलाते हुए कहा कि कैथोलिक कांग्रेस को पक्षकार बनाया जा सकता है। उनके वकील ने कहा कि चर्च संगठन की नीयत खराब नहीं है, बस धर्म और सार्वजनिक शांति की चिंता है। कोर्ट ने कहा कि वह 21 अक्टूबर को फिर से बैठेगी ताकि यह तय किया जा सके कि जज खुद फिल्म कब देखेंगे।

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कैथोलिक कांग्रेस ने अपने हलफनामे में फिल्म के निर्माताओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने दावा किया कि हाल “लव जिहाद” की खतरनाक अवधारणा को बढ़ावा देती है और थमारास्सेरी के एक बिशप को ऐसे रिश्तों को प्रोत्साहित करने वाला दिखाया गया है। यह भी कहा गया कि फिल्म के कुछ हिस्से बिशप के घर में बिना अनुमति के फिल्माए गए हैं, जिससे “डायोसीज़ की बदनामी होगी और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।”

फिल्मकारों ने, हालांकि, अपने पक्ष में दृढ़ता से दलील दी। उनके वकील ने अदालत को समझाया कि बिशप वाला दृश्य पूरी तरह अलग अर्थ रखता है। “बिशप उस जोड़े से कहते हैं कि अपने-अपने धर्म में रहकर भी साथ रहो,” उन्होंने कहा। “आज के समय में इससे अच्छा संदेश और क्या हो सकता है।”

न्यायमूर्ति अरुण ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर सहज अंदाज़ में कहा, “मैं खुद फिल्म देखने को तैयार हूँ।” अदालत में हल्की सराहना सुनाई दी। जज ने जोड़ा कि मंगलवार को सुनवाई सिर्फ इस बात के लिए रखी जाएगी कि “फिल्म दिखाने के समय कौन-कौन मौजूद रहेगा।”

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सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा कि मामला किस श्रेणी में सुना जाए - रिट याचिका के रूप में या किसी विशेष अपील के तहत। जज ने बताया कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 5(C) में इस तरह की अपील का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। “इसकी कोई नामावली नहीं है,” उन्होंने कहा। “शायद इसे एमएफए (सिनेमैटोग्राफ एक्ट) कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह रिट ही रहेगा।”

फिलहाल कोर्ट का आदेश साफ है - कैथोलिक कांग्रेस अब इस मामले की आधिकारिक पक्षकार होगी और अगली सुनवाई में तय होगा कि फिल्म जज को दिखाई जाएगी या नहीं।

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