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बिहार के ठेकेदार ऋषु श्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की गिरफ्तारी पर 10 नवंबर तक रोक

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के ठेकेदार ऋषु श्री की ईडी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, 10 नवंबर तक अंतरिम राहत देकर पटना हाईकोर्ट जाने को कहा।

बिहार के ठेकेदार ऋषु श्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की गिरफ्तारी पर 10 नवंबर तक रोक

बिहार के ठेकेदार ऋषु श्री को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली जब अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की जाने वाली उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने यह अंतरिम सुरक्षा 10 नवंबर तक के लिए दी है, ताकि वे उचित राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख कर सकें।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने सुनाया, जिन्होंने ऋषु श्री द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की।

पृष्ठभूमि

ऋषु श्री के खिलाफ मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि उनकी कंपनियाँ, जो बिहार सरकार के कई विभागों - जैसे जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, शहरी विकास और ग्रामीण कार्य विभाग - में ठेकेदार या उप-ठेकेदार के रूप में काम करती हैं, ने कथित रूप से अनुचित तरीकों से टेंडर हासिल किए।

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ईडी का आरोप है कि ऋषु श्री ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ “गठजोड़” कर ठेके प्रक्रिया को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रभावित किया। जून 2025 में ईडी ने बिहार में उनके नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी और दावा किया था कि वहां से “महत्वपूर्ण दस्तावेज” बरामद हुए हैं जो वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं।

वहीं, ऋषु श्री का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और ईडी बिना किसी ठोस आधार के अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है।

अदालत की टिप्पणियाँ

सुनवाई की शुरुआत में, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो ऋषु श्री की ओर से पेश हुए, ने कहा कि यह याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि “PMLA की कुछ धाराओं को ही चुनौती दी गई है” और ईडी की कार्रवाई से उनके मुवक्किल को अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस पर कहा कि ऐसे मामलों में उचित मंच हाईकोर्ट होना चाहिए। खंडपीठ ने टिप्पणी की, “हम इस चरण में इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।” साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट में संरक्षण पाने के लिए स्वतंत्र हैं।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हालांकि अदालत ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की।

अदालत ने स्पष्ट किया, “याचिकाकर्ता उचित मंच पर राहत पाने के लिए जा सकता है। इस बीच, हम उसे सीमित अवधि के लिए जबरन कार्रवाई से सुरक्षा देना उचित समझते हैं,” ऐसा सुनवाई में मौजूद एक वकील ने बताया।

निर्णय

सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि ईडी 10 नवंबर तक ऋषु श्री के खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, नहीं करेगी।

यह आदेश ऋषु श्री को तीन सप्ताह का समय देता है ताकि वे आगे की राहत के लिए पटना हाईकोर्ट जा सकें।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि ईडी की बढ़ती शक्तियों पर अदालतों की निगरानी कितनी जरूरी है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में। फिलहाल, ऋषु श्री को अस्थायी सुरक्षा मिल गई है लेकिन यह केवल शुरुआती दौर है, क्योंकि असली कानूनी लड़ाई अभी बिहार में जारी है।

Case Title: Rishu Shree vs Union of India
Case No.: W.P.(Crl.) No. 411/2025

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