GST व्यवस्था में करदाताओं की जिम्मेदारी को दोहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई करदाता GST पोर्टल पर डाले गए शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो विभाग को बिना सुनवाई के मांग आदेश पारित करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय संदीप गर्ग बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर क्लास II, AVATO वार्ड 66, ज़ोन 4 दिल्ली [W.P.(C) 5846/2025] मामले में दिया गया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने करदाताओं द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं की नियमित जांच को अनिवार्य बताया।
“चूंकि याचिकाकर्ता ने पोर्टल की जांच करने में सतर्कता नहीं दिखाई, इसलिए शो कॉज नोटिस का कोई जवाब दायर नहीं किया गया। अतः विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता,” अदालत ने कहा।
याचिकाकर्ता संदीप गर्ग, जो M/s Aares Spring Industries के प्रोपराइटर हैं और प्लास्टिक घटकों के व्यापार और निर्माण में संलग्न हैं, ने 16 अप्रैल 2024 को पारित मांग आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उनका तर्क था कि 26 दिसंबर 2023 का शो कॉज नोटिस ‘additional notices and orders’ टैब में अपलोड किया गया था, न कि सामान्य ‘notices and orders’ टैब में, जो कि सेवा का उचित माध्यम नहीं है।
विभाग की ओर से पैनल काउंसलर श्रीमती वैशाली गुप्ता ने तर्क दिया कि 9 फरवरी 2024 को एक रिमाइंडर नोटिस भी जारी किया गया था, जो पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जब भी कोई दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, तो उसके बारे में स्वचालित ई-मेल और SMS अलर्ट भी भेजे जाते हैं।
“जब भी पोर्टल पर कुछ अपलोड होता है, तो स्वचालित ईमेल और एसएमएस भी भेजे जाते हैं,” प्रतिवादी की वकील ने कोर्ट को बताया।
इसके जवाब में, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके अकाउंटेंट उस समय पोर्टल का उपयोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए जवाब दायर नहीं किया जा सका।
अदालत ने देखा कि 9 फरवरी 2024 को रिमाइंडर नोटिस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले में कुल मांग ₹9,21,326 थी, जिसमें से टैक्स राशि ₹4,52,956 थी।
हालांकि, समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपील का अवसर प्रदान किया:
“याचिकाकर्ता को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है,” अदालत ने निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जाती है और कर राशि की पूर्व-भुगतान की शर्त पूरी की जाती है, तो इसे मेरिट के आधार पर निपटाया जाएगा और देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
इस प्रकार, याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ समाप्त कर दिया गया।
केस का शीर्षक: संदीप गर्ग बनाम बिक्री कर अधिकारी वर्ग II अवतो वार्ड 66 जोन 4 दिल्ली
केस संख्या: W.P.(C) 5846/2025