दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस से कहा कि कक्षा 10 छात्र का नाम बहाल करें, क्योंकि अधिवक्ता ने पारिवारिक संकट के बीच ₹2.5 लाख देने की पेशकश की

By Shivam Y. • December 1, 2025

मास्टर अर्नव राज बनाम दिल्ली पब्लिक स्कूल और अन्य। दिल्ली हाई कोर्ट ने DPS को क्लास 10 के स्टूडेंट को वापस करने का निर्देश दिया, जब वकील ने फीस चुकाने के लिए ₹2.5 लाख डोनेट किए; कोर्ट ने खास हालात और इंसानी राहत पर ध्यान दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई कुछ भावनात्मक मोड़ लेती दिखी, जब जस्टिस विक्रम महाजन ने उस संकट को हल करने की कोशिश की जिसने एक कक्षा 10 के छात्र को स्कूल से बाहर कर दिया था। अदालत में एक असामान्य पल तब आया जब एक अधिवक्ता, जो किसी अन्य मामले में उपस्थित थे, छात्र के पिता की आर्थिक स्थिति सुनने के बाद बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए आगे आ गए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अनुरोध किया कि वह इसे पूर्ण निपटान के रूप में स्वीकार करे और तुरंत बच्चे का नाम स्कूल की सूची में बहाल करे।

Read in English

पृष्ठभूमि

छात्र की परेशानी तब शुरू हुई जब 2023 में उसके पिता एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसने परिवार को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया। फीस न जमा हो पाने के कारण, स्कूल ने मार्च 2025 में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 35 के तहत लड़के का नाम काट दिया।

Read also: कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPSC नियुक्ति मामले में उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका मांगने वाली RTI कार्यकर्ता की याचिका

परिवार ने फिर हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पिता ने करीब ₹5.37 लाख की बकाया राशि को ₹50,000 मासिक किस्तों में चुकाने पर सहमति दी, साथ ही नियमित मासिक शुल्क भी। डीपीएस ने भी लेट फीस न लेने पर सहमति जताई। लेकिन ₹1.26 लाख जमा करवाने के बावजूद, पिता आगे भुगतान नहीं कर सके क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी और छात्र के दादा की बीमारी के इलाज पर भी खर्च बढ़ गया था। इसी कारण 26 सितंबर 2025 को स्कूल ने एक और नाम काटने का आदेश जारी कर दिया।

अदालत की टिप्पणियाँ

जब मामला फिर अदालत में आया, तो पिता की स्थिति सुनकर courtroom के कई लोग भावुक दिखे। इसी दौरान अधिवक्ता आर. के. कपूर-जो इस केस से जुड़े नहीं थे-वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी अन्य मामले में जुड़े थे। पिता की परेशानी सुनने के बाद उन्होंने अचानक आर्थिक मदद की पेशकश कर दी।

कुछ देर बाद, जब मामला दोबारा बुलाया गया, तो श्री कपूर स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और ₹2.5 लाख देने की स्वेच्छा जताई। अदालत ने इस कदम की स्पष्ट रूप से सराहना की।

Read also: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विवादित सोलन फ्लैट स्वामित्व पर धोखाधड़ी के आरोपों की सुनवाई के बाद यूको बैंक की याचिका खारिज की

जस्टिस महाजन ने कहा कि इस मामले में "मानवीय दृष्टिकोण" अपनाना जरूरी है, और यह भी कि नियमों का कठोर पालन बच्चे की शिक्षा को ही नुकसान पहुंचाएगा। एक अवसर पर पीठ ने टिप्पणी की-“इस परिवार की परिस्थितियाँ बेहद कठिन हैं, और बच्चे की पढ़ाई जीवन की मजबूरियों के कारण रुकनी नहीं चाहिए।”
जज ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल इस असाधारण स्थिति के लिए है और किसी मिसाल के रूप में नहीं मानी जाएगी।

निर्णय

बच्चे की कक्षा और अधिवक्ता द्वारा दी गई असाधारण सहायता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अनुरोध किया कि ₹2.5 लाख का यह योगदान छात्र की सभी बकाया फीस के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसमें 2025–26 सत्र की शेष राशि भी शामिल मानी जाएगी।

Read also: कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPSC नियुक्ति मामले में उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका मांगने वाली RTI कार्यकर्ता की याचिका

अदालत ने स्कूल से यह भी कहा कि 26 सितंबर 2025 का नाम हटाने वाला आदेश वापस लिया जाए और तुरंत छात्र का नाम बहाल कर दिया जाए। हालांकि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अदालत ने यह भी साफ किया कि फीस समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह परिवार की होगी।

मामले के अंत में जस्टिस महाजन ने श्री कपूर के इस उदार कदम को औपचारिक रूप से दर्ज किया और कहा कि उनकी मदद ने यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय संकट बच्चे की शिक्षा के रास्ते में बाधा न बने। इसके साथ ही आवेदन निष्पादित कर दिया गया।

Case Title: Master Arnav Raj vs Delhi Public School & Anr.

Case No.: W.P.(C) 7039/2025

Case Type: Writ Petition (Civil)

Decision Date: 14 November 2025

Recommended