उच्च न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट और अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सीनियर अधिवक्ता पदनाम के लिए मानना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

By Vivek G. • May 14, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट, जिला कोर्ट और विशेष अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सीनियर अधिवक्ता पदनाम के लिए शामिल किया जाना चाहिए, जिससे प्रक्रिया में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित हो।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट, जिला कोर्ट और विशेष अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सीनियर अधिवक्ता पदनाम के लिए विचार करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी भूमिका उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों से कमतर नहीं है और यह पदनाम प्रक्रिया में विविधता को बढ़ावा देती है।

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न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा:

"जब हम विविधता की बात करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च न्यायालय एक ऐसा तंत्र विकसित करें, जिसके माध्यम से हमारे ट्रायल और जिला न्यायपालिका में और विशेष अधिकरणों के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले बार के सदस्यों को पदनाम के लिए विचार किया जाए, क्योंकि उनकी भूमिका इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की भूमिका से कमतर नहीं है।"

अदालत ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय ऐसे वकीलों के आवेदनों का मूल्यांकन करते समय प्रधान जिला न्यायाधीशों या अधिकरणों के प्रमुखों के विचार भी लें। इसके अलावा, संबंधित जिले के संरक्षक या प्रशासनिक न्यायाधीशों के विचार भी उपलब्ध होने चाहिए।

इस निर्णय में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की प्रस्तुतियों को भी मान्यता दी गई, जिन्होंने अधिक समावेशिता और विविधता की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीनियर अधिवक्ता का पदनाम कुछ चुनिंदा लोगों की विशेषता नहीं बनना चाहिए, बल्कि बार के सभी योग्य सदस्यों के लिए खुला होना चाहिए, जिसमें प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ता भी शामिल हों।

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"सुश्री इंदिरा जयसिंह पूरी तरह सही हैं जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पदनाम कुछ चुनिंदा लोगों का एकाधिकार नहीं हो सकता। विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बार के सभी सदस्य, जो विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं, उन्हें पदनाम के मामले में समान अवसर मिलना चाहिए," अदालत ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीनियर पदनाम की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, अदालत ने निर्देश दिया कि कम से कम साल में एक बार पदनाम प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए।

पात्रता के मुद्दे पर, अदालत ने न्यूनतम आय मानदंड को शामिल करने का विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे समावेशिता में बाधा आएगी। हालांकि, उसने न्यूनतम दस वर्षों की प्रैक्टिस की आवश्यकता को बरकरार रखा, क्योंकि किसी अधिवक्ता की स्थिरता का आकलन तभी किया जा सकता है जब उसने एक लंबे समय तक प्रैक्टिस की हो।

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अदालत ने जयसिंह द्वारा उठाए गए एक अन्य मुद्दे पर भी विचार किया, जिसमें सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा अलग गाउन पहनने की प्रथा का उल्लेख किया गया था। अदालत ने उनके विचार को मान्यता दी, लेकिन इस पहलू पर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया, जब वे सीनियर अधिवक्ता पदनाम प्रक्रिया के नियम बनाएंगे।

केस नं. – विशेष अनुमति अपील याचिका (सीआरएल.) नं. 4299/2024

केस का शीर्षक – जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी दिल्ली एवं अन्य।

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