दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में महेश फैब्रिनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लेने पर पेनल्टी लगाने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज की बल्कि रिट क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने पर याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
पृष्ठभूमि:
यह मामला 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश से संबंधित है, जिसमें महेश फैब्रिनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी आईटीसी क्लेम का आरोप लगाते हुए मांग उठाई गई थी। याचिकाकर्ता फर्म ने दावा किया कि उसने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया था, लेकिन उसे विचार नहीं किया गया और आदेश पारित करने से पहले कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई।
- याचिकाकर्ता का तर्क:
याचिकाकर्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उसने अपना संचालन शुरू नहीं किया था, इसलिए आईटीसी का लाभ उठाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। - प्रतिवादी का पक्ष:
जीएसटी विभाग ने दावा किया कि याचिकाकर्ता फर्म को सुनवाई के लिए तीन नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने इनमें भाग नहीं लिया। विभाग ने यह भी पुष्टि की कि आदेश पारित करने से पहले पोर्टल पर कोई उत्तर अपलोड नहीं किया गया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की गहन जांच की और निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:
"यह अदालत बड़ी संख्या में फर्जी आईटीसी के दावे और बिना वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं के इसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करती है, जो यदि रोकी नहीं गई, तो जीएसटी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।" – दिल्ली हाईकोर्ट।
अदालत ने देखा कि फर्जी आईटीसी दावों में लिप्त फर्में बार-बार तकनीकी आधारों पर रिट क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर पेनल्टी को चुनौती देती हैं।
अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता के निदेशक श्री विषु गोयल ने अपनी बयान में स्वीकार किया था कि उन्होंने श्री करण कुमार अग्रवाल से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें बिना वास्तविक वस्तुओं के चालान देने की पेशकश की थी। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में किसी भी फर्जी लेन-देन से इनकार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में प्राकृतिक न्याय या क्षेत्राधिकार त्रुटि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा:
"ऐसे मामलों में, जब तक प्राकृतिक न्याय या क्षेत्राधिकार त्रुटि का उल्लंघन नहीं होता, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता साफ हाथों के साथ नहीं आया हो।" – दिल्ली हाईकोर्ट।
याचिका को ₹1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया, जो दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को दो सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता फर्म के निदेशक श्री विषु गोयल को अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
उपस्थिति: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा और श्री कपिल गौतम; सुश्री नेहा रस्तोगी, एस.पी.सी. श्री अनिमेष रस्तोगी, श्री विभव सिंह, श्री शशांक पांडे और श्री रजत दुबे, आर-1 के अधिवक्ता। श्री आकाश वर्मा, सीनियर एस.सी., सी.बी.आई.सी. सुश्री आंचल उप्पल, अधिवक्ता के साथ।
केस का शीर्षक: मेसर्स महेश फैब्रिनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ
केस संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) 6006/2025