आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ए.बी. वेंकटेश्वर राव, जो पूर्व में राज्य पुलिस के खुफिया विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) थे, के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने बेटे द्वारा संचालित तीसरे पक्ष को लाभ पहुँचाया, जिसका संबंध निगरानी उपकरणों की खरीद से था और इस कारण राज्य के खजाने को नुकसान हुआ।
राव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा संचालित एक कंपनी को इजरायली कंपनी से निगरानी उपकरणों की आपूर्ति के लिए मदद दी और इस प्रक्रिया में 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। यह मामला इस बात पर आधारित था कि राव के कार्यों का उद्देश्य सार्वजनिक धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए मोड़ना था।
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हालांकि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हरिनाथ एन द्वारा दिए गए निर्णय में खुफिया विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और यह स्पष्ट किया कि एडीजीपी का पद ग्रहण करना और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए निगरानी प्रणाली को अद्यतन करना एक आवश्यक कर्तव्य था।
अपने विस्तृत फैसले में, न्यायालय ने कहा:
“कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में खुफिया विभाग के इनपुट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खुफिया विभाग के इनपुट्स अपराध की रोकथाम, कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्यवाही और सार्वजनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं... यथार्थ में, खुफिया विभाग के प्रमुख के रूप में, यथासमय प्रौद्योगिकी अपनाना और राज्य पुलिस की निगरानी प्रणाली को अद्यतन करना यथेष्ट कर्तव्य था।”
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न्यायालय ने यह दावा किया कि राव के कार्यों से उनके बेटे की कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ और यह स्पष्ट किया कि कंपनी इजरायली कंपनी की आंध्र प्रदेश में अधिकृत प्रतिनिधि नहीं थी। इसके अलावा, कोई भी सबूत नहीं था जो यह दर्शाता हो कि राव ने धन का गबन किया था या कोई धोखाधड़ी की थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अनुमान लगाना कि राव को आपूर्ति आदेश से व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, केवल काल्पनिक था। न्यायालय ने यह बताया कि आरोप पत्र में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, जो राव को किसी भी अपराध में संलिप्त दिखाता हो।
न्यायालय ने कहा:
“आरोप पत्र यह मानते हुए दायर किया गया कि यदि राव राज्य से खरीद आदेश प्राप्त करते तो वह इसे अन्य संगठनों के सामने प्रस्तुत कर सकते थे और करोड़ों रुपये के खरीद आदेश प्राप्त कर सकते थे। राव को अत्यधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान केवल एक काल्पनिक विचार था और इस आधार पर उन्हें झूठे मामले में घसीटना उचित नहीं था।”
न्यायालय ने आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज किया। इसके अलावा, आरोप पत्र में यह पाया गया कि धारा 409 और 420 के तहत कोई मामला नहीं बनता था और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a), 13(1)(c) और 15 के तहत कोई आरोप सिद्ध हुआ।
केस विवरण:
केस संख्या: आपराधिक याचिका संख्या 4675/2022
केस शीर्षक: ए.बी.वेंकटेश्वर राव, आईपीएस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
दिनांक: 07.05.2025