सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि नामित वरिष्ठ वकील अब 11 अगस्त 2025 से माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कर सकेंगे।
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“नामित वरिष्ठ वकीलों को सोमवार, 11.08.2025 से माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किसी भी मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी।” — सुप्रीम कोर्ट नोटिस
यह नोटिस 8 अगस्त 2025 को जारी किया गया और इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तथा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को उनके नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए भेजा गया है। साथ ही, इसे सुप्रीम कोर्ट के सभी नोटिस बोर्डों पर भी लगाया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी मिल सके।