सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में करनाल में सड़क हादसे में मारे गए 31 वर्षीय अमेरिकी नागरिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिक राजिंदर सिंह मिहनास के परिवार को मिलने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने प्रणय सेठी फैसले के अनुसार ‘भविष्य की संभावनाओं’ (Future Prospects) को मान्यता देते हुए ₹42,95,080 अतिरिक्त राशि 6% ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
मामला
31 अगस्त 2007 को सुबह करीब 3 बजे, राजिंदर सिंह दिल्ली से होशियारपुर जा रहे थे। उनकी कार (जिसे देवेंद्र सिंह चला रहे थे) करनाल के निर्मल कुटिया चौक पर एक स्वराज माजदा ट्रक से टकरा गई, जो तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। हादसे में राजिंदर सिंह की मौत हो गई।
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हादसे के समय, सिंह वेस्ट एंड एक्सप्रेस इंक. नाम से अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे और करीब $9,600 (₹4.25 लाख) मासिक कमा रहे थे। उनकी पत्नी, बेटी और माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर किया।
- मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT): ट्रिब्यूनल ने सिंह की आय केवल ₹5,000 प्रति माह मानी, यह कहते हुए कि अमेरिकी वेतन का प्रमाण पर्याप्त नहीं है। ₹7,80,000 मुआवजा 6% ब्याज सहित दिया गया।
- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट: अमेरिकी न्यूनतम वेतन आंकड़े और सिंह के सत्यापित रोजगार दस्तावेजों के आधार पर उनकी मासिक आय ₹78,300 मानी और मुआवजा ₹1,17,20,200 कर दिया। हालांकि, भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं दिया।
अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं को शामिल न करके गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी फैसले का हवाला देते हुए कहा:
“स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति की आय समय के साथ बढ़ती है… 40 वर्ष से कम आयु में 40% की वृद्धि उचित है।”
कोर्ट ने हाईकोर्ट की आय निर्धारण को बरकरार रखते हुए 40% भविष्य की संभावनाएं जोड़ीं। साथ ही, प्रणय सेठी के अनुसार संपत्ति हानि, सहचर्य हानि और अंतिम संस्कार खर्च की रकम भी संशोधित की।
श्रेणी | संशोधित राशि (₹) |
---|---|
आश्रितों की हानि | 1,57,85,280 |
सहचर्य हानि | 1,60,000 |
संपत्ति की हानि | 15,000 |
अंतिम संस्कार खर्च | 15,000 |
कुल | 1,60,15,280 |
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इस तरह परिवार को अब पहले दिए गए मुआवजे के ऊपर ₹42,95,080 अतिरिक्त 6% ब्याज सहित मिलेगा, जिसे 4 हफ्तों में अदा करना होगा।
बीमा कंपनी को यह अतिरिक्त राशि ब्याज सहित ट्रिब्यूनल में जमा करनी होगी। दावेदारों को सत्यापन के बाद राशि निकालने की अनुमति होगी।
मामले का विवरण: कुलविंदर कौर एवं अन्य बनाम प्रशांत शर्मा एवं अन्य
मामले का प्रकार: सिविल अपील संख्या 820/2019
निर्णय की तिथि: 8 अगस्त 2025
अपीलकर्ता: कुलविंदर कौर (मृतक की पत्नी) एवं अन्य (पुत्री, माता-पिता)
प्रतिवादी: प्रशांत शर्मा एवं अन्य (बीमा कंपनी सहित)