केरल उच्च न्यायालय ने भूमि परिवर्तन आदेश रद्द किया, धान भूमि अधिनियम के तहत नए सिरे से समीक्षा की मांग की

By Shivam Y. • August 28, 2025

लुलु हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड बनाम जिला कलेक्टर, और कनेक्टर मामला - केरल उच्च न्यायालय ने लुलु हाइपरमार्केट भूमि रूपांतरण आदेश को रद्द कर दिया, प्रक्रियागत खामियों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के लिए धान भूमि अधिनियम के तहत नए सिरे से समीक्षा का निर्देश दिया।

केरल हाई कोर्ट ने लुलु हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित भूमि रूपांतरण आदेशों को रद्द कर दिया और केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 के तहत राजस्व विभागीय अधिकारी (आरडीओ) को सख्त अनुपालन के साथ पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने 27 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा कि त्रिशूर जिले के अयनथोले गांव की बड़ी ज़मीन को धान भूमि डेटा बैंक से हटाते समय अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

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विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला दो रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ: एक लुलु हाइपरमार्केट (W.P.(C) 38444/2022) द्वारा दायर और दूसरी स्थानीय निवासी टी.एन. मुकुंदन (W.P.(C) 1045/2023) द्वारा, जिन्होंने सर्वे नंबर 403, 405 और 406 को अधिसूचित डेटा बैंक से बाहर करने को चुनौती दी।

लुलु का तर्क था कि उनकी ज़मीन 2008 अधिनियम लागू होने से पहले ही परिवर्तित हो चुकी थी और उनके पास केरल भूमि उपयोग आदेश के तहत अनुमति भी थी। दूसरी ओर, मुकुंदन ने आरोप लगाया कि धान भूमि की अवैध भराई, मिट्टी खनन और उपग्रह रिपोर्टों में हेरफेर कर रूपांतरण को जायज ठहराने की कोशिश हुई।

न्यायमूर्ति अब्राहम ने कहा कि 2008 नियमों के नियम 4(4e) के तहत आरडीओ को किसी भी फार्म-5 आवेदन पर निर्णय लेने से पहले कृषि अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।

अदालत ने टिप्पणी की -

“विवादित आदेशों से स्पष्ट है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई गई और निर्णय केवल केरल राज्य रिमोट सेंसिंग और पर्यावरण केंद्र (KSRSEC) की उपग्रह रिपोर्टों पर आधारित थे।”

न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि एक ही अवधि के लिए अलग-अलग केएसआरएसईसी रिपोर्टों में विरोधाभासी निष्कर्ष दिए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। गूगल अर्थ की तस्वीरें, गांव अधिकारी के महाजर और 2019–2020 में धान की खेती दर्शाने वाले कृषि अभिलेख इस दावे को मज़बूत करते हैं कि ज़मीन वास्तव में धान की थी।

हाई कोर्ट ने विवादित आदेशों (प्रदर्शनी पी11, पी12 और पी13) को रद्द कर दिया और आरडीओ को विशेष निर्देशों के साथ मामला वापस भेजा:

  • कृषि अधिकारी से अनिवार्य रिपोर्ट मंगाई जाए।
  • केएसआरएसईसी का नया उपग्रह सर्वे उसके निदेशक की सीधी देखरेख में तैयार हो।
  • चार माह की अवधि में दोनों पक्षों को सुनकर विस्तृत आदेश पारित किए जाएं।
  • 2008 अधिनियम की धारा 13 के तहत बहाली की कार्यवाही नए निर्णय तक स्थगित रहेगी।
  • यदि अंततः आदेश निरस्त होते हैं तो लुलु द्वारा जमा की गई रूपांतरण फीस वापस की जाए।

अनिवार्य प्रावधानों के पालन पर जोर देते हुए हाई कोर्ट ने यह सिद्धांत दोहराया कि प्रक्रियागत शॉर्टकट अपनाकर धान भूमि को सुरक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता। यह निर्णय केरल में व्यावसायिक विकास और कृषि भूमि संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण नज़ीर माना जा रहा है।

केस का शीर्षक: लुलु हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड बनाम जिला कलेक्टर, और कनेक्टर मामला

केस संख्या: W.P.(C) संख्या 38444/2022

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