नई दिल्ली, 4 नवंबर - राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा और व्हाट्सएप की उस अपील पर मिश्रित फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। सीसीआई ने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति को “प्रभुत्व के दुरुपयोग” के रूप में मानते हुए ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई के उस निर्देश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया, जिसमें व्हाट्सएप को पांच वर्षों तक मेटा समूह की अन्य कंपनियों के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से रोका गया था। पीठ ने यह भी कहा कि मेटा द्वारा व्हाट्सएप की प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किए जाने का निष्कर्ष “अस्थिर” है।
हालांकि, एनसीएलएटी ने मेटा पर लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने माना कि 2021 की गोपनीयता नीति में उपयोगकर्ताओं को बिना वास्तविक सहमति के शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। पीठ ने कहा कि “ले लो या छोड़ दो” नीति के चलते भारतीय उपयोगकर्ताओं के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचा था, जबकि व्हाट्सएप उनके दैनिक संचार का अहम हिस्सा है।
मेटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने दलील दी कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डेटा शेयरिंग को प्रतिस्पर्धा उल्लंघन का विषय बना दिया। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता डेटा केवल तब ही विज्ञापन के लिए प्रयोग होता है जब उपयोगकर्ता स्वयं व्यापार खातों से जुड़ते हैं।
वहीं, सीसीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि मेटा का फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बना विशाल नेटवर्क उसे “अतुलनीय पकड़” देता है, और ऐसी प्रभुत्व स्थिति का उपयोग जबरन सहमति लेने के लिए नहीं किया जा सकता।
लगभग एक वर्ष चली सुनवाई के बाद एनसीएलएटी ने निष्कर्ष दिया:
“धारा 4(2)(e) और पैरा 247.1 से संबंधित निष्कर्ष निरस्त किए जाते हैं; शेष आदेश बरकरार रहता है।” इस प्रकार ₹213 करोड़ का जुर्माना बरकरार रहेगा, लेकिन डेटा शेयरिंग पर लगाया गया प्रतिबंध अब हटा दिया गया है।