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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहारा प्राइम सिटी हाउसिंग लोन विवाद में प्रतिवाद का बिना शर्त अधिकार दिया, ट्रायल कोर्ट का 50% जमा करने का आदेश रद्द

Vivek G.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50% जमा शर्त हटाई, सहारा प्राइम सिटी हाउसिंग लोन विवाद में प्रतिवाद का बिना शर्त अधिकार दिया। निर्णय उधारकर्ताओं के पक्ष में।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहारा प्राइम सिटी हाउसिंग लोन विवाद में प्रतिवाद का बिना शर्त अधिकार दिया, ट्रायल कोर्ट का 50% जमा करने का आदेश रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दो उधारकर्ताओं को एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर रिकवरी मुकदमे में अपना बचाव करने से पहले लोन राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि उधारकर्ताओं ने “वास्तविक और महत्वपूर्ण” मुद्दे उठाए हैं-विशेष रूप से एक ध्वस्त हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट और बैंक द्वारा सीधे बिल्डर को लोन देने के संबंध में।

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पृष्ठभूमि

संजय और स्नेहा त्रिवेदी ने सहारा प्राइम सिटी परियोजना में वार्धा रोड, नागपुर के पास एक रोहाउस बुक किया था। उन्होंने कुछ राशि स्वयं दी और शेष राशि के लिए हाउसिंग लोन लिया। चूंकि सहारा प्राइम सिटी और बैंक के बीच एक वित्तीय व्यवस्था थी, ₹35 लाख का लोन स्वीकृत हुआ, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा-₹24.66 लाख-सीधे बिल्डर को दे दिया गया।

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बाद में, यह प्रोजेक्ट गंभीर समस्याओं में फंस गया। निर्माण रुक गया, कानूनी विवाद बढ़े और अंततः घर कभी बना ही नहीं। इसके बावजूद, त्रिवेदी दंपत्ति ने तीन साल से अधिक समय तक ईएमआई भरते हुए लगभग ₹8.3 लाख ब्याज चुका दिया। प्रोजेक्ट के पूरी तरह डूबने के बाद उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की।

इसी बीच, बैंक ने उनका अकाउंट एनपीए घोषित किया, नोटिस जारी किए, सांकेतिक कब्जा लिया और 2018 में रिकवरी के लिए समरी सूट दायर कर दिया। जब त्रिवेदी दंपत्ति ने मुकदमे में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी, तो ट्रायल कोर्ट ने अनुमति तो दी पर शर्त रखी कि वे कुल बकाया का 50% जमा करें।

कोर्ट के अवलोकन

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल एस. खुबाळकर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से विचारणीय मुद्दे उठाए हैं और उनका बचाव वास्तविक है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोन सीधे बिल्डर को दिया गया था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ- इससे उधारकर्ता दोहरी हानि में फंस गए - न घर मिला, न पैसा बचा।

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पीठ ने टिप्पणी की, “याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया बचाव bona fide है। लोन सीधे सहारा प्राइम सिटी को दिया गया था, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि समरी सूट में प्रतिवादी उचित या तर्कसंगत बचाव प्रस्तुत करता है, तो आमतौर पर बिना शर्त बचाव का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारी जमा जैसी शर्तें केवल तभी लगाई जा सकती हैं जब बचाव संदेहास्पद लगे।

यहाँ कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की स्थिति वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है—न कि मुकदमे को लंबा करने की रणनीति।

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निर्णय

ट्रायल कोर्ट के शर्तीय आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने त्रिवेदी दंपत्ति को बिना शर्त प्रतिवाद का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा:

  • प्रतिवादियों ने ठोस और विचारणीय बचाव प्रस्तुत किया है।
  • दावा राशि का 50% जमा करने की शर्त अनुचित है।

इसके साथ ही, रिट याचिका मंजूर कर ली गई और अब रिकवरी सूट मेरिट पर सुना जाएगा।

लेख यहीं कोर्ट के निर्णय पर समाप्त होता है।

Case Title: Sanjay & Sneha Trivedi vs. HDFC Bank Ltd. - Unconditional Leave to Defend Granted in Sahara Prime City Loan Dispute

Court: Bombay High Court, Nagpur Bench

Judge: Justice Prafulla S. Khubalkar

Case Type: Writ Petition under Article 227 of the Constitution

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