राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने सोमवार को एक सख्त आदेश जारी किया जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की सीमा के भीतर चल रही 1102 शराब दुकानों को दो महीनों में हटाया या स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि “राजस्व के लालच में सार्वजनिक सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।”
यह सुनवाई जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ के सामने हुई, और पूरा माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि पीठ राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्यों पर बार-बार सवाल उठा रही थी।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता कनहैया लाल सोनी और मनोज नाई ने उन शराब दुकानों को चुनौती दी थी जो सुप्रीम कोर्ट के के. बालू (2016) फैसले के बाद भी हाईवे के बेहद समीप संचालित हो रही थीं।
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रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य ने स्वयं स्वीकार किया कि 7665 शराब दुकानों में से 1102 दुकानें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित हैं, लेकिन दावा किया कि ये “नगरपालिका क्षेत्रों” में आती हैं, इसलिए प्रतिबंध लागू नहीं होता।
हालांकि, कोर्ट ने माना कि राज्य का यह वर्गीकरण “यांत्रिक और अवसरवादी” लगता है, खासकर तब जब राजस्थान में हाल ही में नशे में ड्राइविंग के मामलों में 8% की वृद्धि और कई घातक हादसे रिपोर्ट हुए हैं।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान बेंच ने बार-बार ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार - को शराब दुकान राजस्व के आगे बलिदान नहीं किया जा सकता, जबकि राज्य ने बताया कि इन हाईवे दुकानों से ₹2221.78 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
एक समय जस्टिस भाटी ने टिप्पणी की: “राज्य जनता का न्यासी है। आपको सीमित विवेक का अधिकार दिया गया था, न कि हाईवे को शराब-अनुकूल गलियारों में बदलने का लाइसेंस।”
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अदालत ने हाल में हुए सड़क हादसों का उल्लेख करते हुए कहा कि जयपुर और फालोदी की दो दुर्घटनाओं में 48 घंटे के भीतर 28 मौतें हुईं, और ऐसे हादसे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 500-मीटर बफर नियम क्यों बनाया था।
कोर्ट ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दायर हलफनामे में दर्ज 53 शिकायतों का भी संज्ञान लिया, जो हाईवे से दिखने वाले अवैध शराब विज्ञापनों और साइनबोर्ड से संबंधित थीं। अदालत ने कहा कि यह स्थिति “निरंतर और चिंताजनक पैटर्न” दर्शाती है।
बेंच ने विस्तारशील नगर सीमाओं के दुरुपयोग पर भी चिंता जताते हुए कहा:
“अगर हर हाईवे का हिस्सा अचानक शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की नीति का क्या बचेगा? पूरा सुरक्षा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।”
निर्णय
अंततः कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से 500 मीटर के भीतर स्थित कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं रह सकती, चाहे राज्य उसे नगरपालिका, अर्ध-शहरी या विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित करे।
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पीठ ने साफ निर्देश दिए:
- सभी 1102 शराब दुकानों को दो महीनों के भीतर सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित किया जाए।
- स्थानांतरण से पहले या बाद में कोई भी विज्ञापन, बोर्ड या संकेत हाईवे से दिखाई नहीं देना चाहिए।
- आबकारी आयुक्त को विस्तृत अनुपालन हलफनामा अगली सुनवाई 26 जनवरी 2025 से पहले दाखिल करना होगा।
इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में किसी भी निर्णय का आधार राजस्व नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा होगी।
Case Title: Kanhaiya Lal Soni & Anr. vs. State of Rajasthan & Ors.
Case No.: D.B. Civil Writ Petition No. 6324/2023
Case Type: Civil Writ Petition
Decision Date: 24 November 2025