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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कपूर की समीक्षा याचिका खारिज की, कहा-रिकॉर्ड में कोई "स्पष्ट त्रुटि" नहीं मिली

Vivek G.

अनिल कपूर बनाम अजय कपूर और अन्य, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कपूर की समीक्षा याचिका खारिज की, कहा पिछली सुनवाई में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं। परिवारिक आपराधिक विवाद का अपडेट।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कपूर की समीक्षा याचिका खारिज की, कहा-रिकॉर्ड में कोई "स्पष्ट त्रुटि" नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनिल कपूर द्वारा अपने रिश्तेदारों के खिलाफ चल रहे आपराधिक विवाद में दायर समीक्षा याचिका को चुपचाप खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे आदेश को दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़े। यह आदेश सर्कुलेशन द्वारा जारी किया गया, जो आमतौर पर उन मामलों में होता है जहाँ मुद्दा सीधा-सादा माना जाता है।

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पृष्ठभूमि

यह मामला SLP (Crl.) No. 9581 of 2025 से जुड़ा है, जिसमें कपूर ने अपने रिश्तेदारों-अजय कपूर और अन्य-से जुड़े कुछ निष्कर्षों को चुनौती दी थी। बाद में उन्होंने समीक्षा का सहारा लिया, जो अदालतों में एक दुर्लभ उपाय है और केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट और गंभीर गलती हो।

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समीक्षा दाखिल करने में देरी भी हुई थी। अदालत ने इस देरी को “कंडोन” कर दिया-अर्थात् इसे नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया-और फिर याचिका के मूल आधार को परखा।

अदालत के अवलोकन

कागज़ात के सर्कुलेशन के दौरान, जस्टिस पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने समीक्षा के तर्कों को संक्षेप में देखा। जज इस बात से आश्वस्त नहीं हुए कि आदेश की पुनर्समीक्षा की कोई वजह है।

पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।”

सीधी भाषा में कहें तो अदालत ने कहा: हमारे पिछले फैसले में हमें कोई भी साफ़-साफ़ दिखाई देने वाली गलती नहीं दिखती।

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समीक्षा याचिका दोबारा सुनवाई नहीं होती; यह सिर्फ़ बड़ी और साफ़ गलती सुधारने के लिए होती है-जो इस मामले में नहीं मिली। आदेश की एक और महत्वपूर्ण पंक्ति कहती है:
“Order XLVII Rule 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है।”

यह नियम उन्हीं सीमित परिस्थितियों को बताता है जिनमें अदालत अपना निर्णय वापस देख सकती है, और इसकी कसौटी बहुत कठोर होती है।

निर्णय

अदालत का निष्कर्ष सीधा और अंतिम था: समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।

इसके साथ ही, याचिका से जुड़ी सभी लंबित आवेदन भी निपटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला यहीं समाप्त हो गया।

Case Title: Anil Kapoor vs Ajay Kapoor & Others

Case No.: Review Petition (Crl.) Diary No. 51909/2025 in SLP (Crl.) No. 9581/2025

Case Type: Criminal Review Petition (with delay condonation application)

Decision Date: 04 November 2025

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