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राजस्थान उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में बरी होने के बाद राज्य की अपील खारिज की, कहा कि पीड़िता की स्पष्ट गवाही के बिना केवल डीएनए से बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकती

Shivam Y.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक POCSO मामले में राज्य की अपील को खारिज कर दिया, यह फैसला देते हुए कि पीड़िता की स्पष्ट गवाही के बिना केवल डीएनए साक्ष्य बलात्कार को साबित नहीं कर सकता। - राजस्थान राज्य बनाम श्याम कुमार...

राजस्थान उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में बरी होने के बाद राज्य की अपील खारिज की, कहा कि पीड़िता की स्पष्ट गवाही के बिना केवल डीएनए से बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकती

9 अक्टूबर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में दोपहर का माहौल शांत लेकिन तनावभरा था, जब न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंध ने एक ऐसा आदेश सुनाया जिसे कई वकील फुसफुसाहट में अभियोजन रणनीतियों को बदलने वाला बता रहे थे। राजस्थान सरकार, एक 26 वर्षीय युवक श्याम कुमार की बरी किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति चाहने आई थी, लेकिन अदालत संतुष्ट नहीं हुई।

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यह एक सामान्य-सा क्रिमिनल लीव हियरिंग का दृश्य था भीड़ कम, लेकिन वातावरण गंभीर। कुछ विधि इंटर्न अपने नोट्स लिख रहे थे, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता पूरी earnestness से दलील दे रहे थे और न्यायाधीश वर्षों के अनुभव से आने वाली शांति के साथ सब सुन रहे थे।

पृष्ठभूमि

मामला फरवरी 2022 से शुरू होता है, जब बूंदी जिले के डबलाना थाने में एक नाबालिग लड़की के पिता ने लिखित रिपोर्ट दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 फरवरी की शाम अभियुक्त उनकी बेटी को आभूषण और कुछ नकदी के साथ भगा ले गया।

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पुलिस ने एफआईआर संख्या 26/2022 धारा 363 आईपीसी (अपहरण) में दर्ज कर ली, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ मामला काफी गंभीर रूप ले गया। अभियोजन ने बाद में बलात्कार की धाराएँ धारा 376(2)(n) और 376(3) जोड़ दीं और साथ ही POCSO अधिनियम की कठोर धाराएँ भी लगा दीं (धारा 3/4(2) और 5(l)/6)

लेकिन मुकदमे की दिशा उस समय अचानक बदल गई जब पीड़िता अदालत में गवाही देने आई। उसने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और उसे hostile घोषित कर दिया गया। इसके बाद अभियोजन का ज़्यादातर आधार कमज़ोर पड़ गया। अक्टूबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को बरी कर दिया।

अदालत की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान राज्य ने ज़ोर देकर कहा कि डीएनए रिपोर्ट, जिसने अभियुक्त की संलिप्तता दिखाई, को मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य माना जाना चाहिए। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि भले ही पीड़िता hostile हो गई हो, डीएनए निष्कर्षों को इतनी आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

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लेकिन न्यायमूर्ति धंध इस तर्क से आश्वस्त नहीं दिखे। उन्होंने बार-बार राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा,

“यह न्यायालय देखेगा कि क्या केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, जब स्वयं पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया।”

आदेश में दो महत्त्वपूर्ण डिवीजन बेंच के फैसलों दल्ला राम बनाम राजस्थान राज्य (2022) और भगवान बैरवा बनाम राजस्थान राज्य (2023) का उल्लेख किया गया है, जहाँ अदालतों ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट केवल सहायक (corroborative) साक्ष्य है, स्वतंत्र आधार नहीं।

न्यायमूर्ति धंध ने उद्धृत किया:

“डीएनए एक विकसित होती विज्ञान है और मानव त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केवल डीएनए के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।”

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सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अदालत ने स्पष्ट किया कि POCSO अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत presumption तभी लागू होता है जब कुछ प्रमाण यौन उत्पीड़न के हों—और यहाँ स्वयं पीड़िता ने किसी घटना से इंकार कर दिया था।

निर्णय

अंत में यह पाते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और उसके निष्कर्षों में कोई त्रुटि या perversity नहीं है, हाई कोर्ट ने राज्य को अपील दायर करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति धंध ने संक्षेप में आदेश समाप्त किया: राज्य सरकार द्वारा दायर क्रिमिनल लीव टू अपील खारिज की जाती है।

Case Title:- State of Rajasthan vs. Shyam Kumar

Case Number:- S.B. Criminal Leave to Appeal No. 667/2024

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