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दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने निषेधाज्ञा मामले में पक्षकार बनने की कोशिश ठुकराई, कहा-देर से किए दावे 'पूरे केस की संरचना बिगाड़ देंगे'

Vivek G.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने छत्तरपुर भूमि निषेधाज्ञा मामले में देर से की गई पक्षकार बनने की मांग ठुकराई, कहा इससे मुकदमा अनावश्यक रूप से जटिल होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने निषेधाज्ञा मामले में पक्षकार बनने की कोशिश ठुकराई, कहा-देर से किए दावे 'पूरे केस की संरचना बिगाड़ देंगे'

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 33 में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, जब जस्टिस गिरीश काठपालिया ने 1992 से लंबित एक विवाद में सुरक्षित आदेश सुनाया। विवाद के केंद्र में थे याचिकाकर्ता विजेंदर तनवर, जो छत्तरपुर की कृषि भूमि से जुड़े लंबे समय से चल रहे निषेधाज्ञा मुकदमे में खुद को पक्षकार बनाना चाहते थे। लेकिन जज ने साफ इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इतने देर से आए दावे मूल मामले की प्रकृति को ही बिगाड़ देंगे।

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पृष्ठभूमि

मूल मुकदमा तीन दशक पहले, 1992 में, प्रतिवादी आनंद त्यागी के पूर्वज द्वारा दायर किया गया था। उनका कहना था कि वे 1947 से पहले से ही उस जमीन की खेती कर रहे थे और उन्हें डर था कि मौजूदा प्रतिवादी, जो अब इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 हैं, उन्हें जबरन बेदखल कर सकते हैं। मामला बिल्कुल सरल था: सिर्फ कब्जे की सुरक्षा की मांग - इससे ज्यादा कुछ नहीं।

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तनवर बहुत बाद में इस कथा में आए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2010 में GPA जैसे दस्तावेजों की एक श्रृंखला के जरिये वही जमीन खरीदी थी, जिनमें से कई पंजीकृत भी नहीं थे। उनका तर्क था कि चूंकि वे भी मालिकाना हक और कब्जा दोनों का दावा करते हैं, इसलिए उन्हें मुकदमे का पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

लेकिन उनकी एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि तनवर ने पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल करने में आठ साल लगा दिए, और उनके पूर्ववर्ती पी.डी. अग्रवाल इसी मुकदमे में पहले ही 2016 में पक्षकार बनने की कोशिश हार चुके थे।

अदालत के अवलोकन

जस्टिस काठपालिया ने हर पहलू को सावधानी से परखा। कई बार वे अपने बगल में रखी फाइलों पर नजर डालते हुए बोले- “मुकदमे में वास्तविक विवाद यह है कि क्या वादी कब्जे में है और क्या प्रतिवादी संख्या 2 से उसके कब्जे को खतरा है।”

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुकदमा मालिकाना हक तय करने के लिए नहीं है - यह बेहद महत्वपूर्ण अंतर था। अदालत ने कहा कि अगर तनवर को पार्टी बनाया जाता है तो मामला अपनी मूल सीमा से काफी आगे खिंच जाएगा। “अगर इन्हें शामिल किया गया, तो यह मुकदमा शीर्षक विवाद में बदल जाएगा,” अदालत ने कहा, “और यह अनुमति नहीं दी जा सकती।”

उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए समझाया कि वादी को यह अधिकार है कि वह किसके खिलाफ मुकदमा करना चाहता है, और कोई तीसरा व्यक्ति सिर्फ इसलिए केस में नहीं घुस सकता क्योंकि उसे भविष्य में कोई हित मिल सकता है।

समय की देरी भी अदालत की नजर से नहीं बची। जज ने नोट किया कि तनवर “कार्रवाई को किनारे से देख रहे थे” और जैसे ही मामला बहस के अंतिम चरण में पहुंचा, तभी उन्होंने एंट्री की। न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी चेतावनी भी पढ़ी जिसमें कहा गया था कि इतने देर से किसी को जोड़ना मुकदमे को “फिर से शून्य बिंदु से शुरू” करवा सकता है, जो अदालतें सामान्यतः टालती हैं।

“The bench observed, ‘A late entrant cannot widen the scope of a simple injunction suit and transform it into a complicated title battle.’”
(“पीठ ने कहा, ‘इतने देर से आने वाला व्यक्ति एक साधारण निषेधाज्ञा मुकदमे का दायरा बढ़ाकर उसे जटिल शीर्षक विवाद में नहीं बदल सकता।’”)

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तनवर ने यह भी तर्क दिया था कि 2022 का एक हाई कोर्ट आदेश उनके पक्ष में जाता है, लेकिन न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वह आदेश सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस समय तनवर को सुनवाई का अवसर नहीं मिला था। “इसका मतलब यह नहीं था कि पी.डी. अग्रवाल की अर्जी खारिज होने को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए,” अदालत ने कहा।

निर्णय

इन सभी तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और तनवर की पक्षकार बनने की मांग ठुकरा दी। याचिका और उससे जुड़ी सभी अर्जियां खारिज कर दी गईं। अब मामला मूल पक्षों के बीच अंतिम निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा।

Case Title: Vijender Tanwar vs Anand Tyagi & Anr - Delhi High Court Rejects Impleadment in 33-Year-Old Injunction Suit

Court: High Court of Delhi

Judge: Justice Girish Kathpalia

Case Number: CM(M) 220/2023

Date of Judgment: 17 November 2025

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