सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के नियमों को स्पष्ट किया

By Shivam Y. • March 19, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें केवल वे वकील शामिल होंगे जो शारीरिक रूप से मौजूद होकर बहस कर रहे हैं। जानें इस निर्णय के सभी निर्देश और उनके प्रभाव।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और कानूनी कार्यवाही की शुचिता सुनिश्चित करना है। कोर्ट के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) या अन्य वकील जो शारीरिक रूप से अदालत में मौजूद होकर बहस कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, बहस कर रहे वकील की सहायता कर रहे एक अन्य एडवोकेट या AoR की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी।

"सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत में उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के अनुसार ही होनी चाहिए।"

कोर्ट ने वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि वकालतनामा किसी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की उपस्थिति में निष्पादित किया जाता है, तो उसे यह प्रमाणित करना होगा कि यह उसकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया था। यदि AoR पहले से किसी नोटरी या अन्य वकील के समक्ष निष्पादित किए गए वकालतनामे को स्वीकार करता है, तो उसे यह सत्यापित करना होगा कि वह सही तरीके से निष्पादित किया गया है।

वकीलों को अपने विवरण को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर निर्धारित फॉर्म नंबर 30 के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। कोर्ट मास्टर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वे सीनियर एडवोकेट, AoR, या वकील जो शारीरिक रूप से अदालत में मौजूद होकर बहस कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज की जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बहस कर रहे वकील के लिए एक सहायक AoR या एडवोकेट की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। यदि किसी मामले में प्रतिनिधित्व बदलता है, तो संबंधित AoR को एक नया उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बिना AoR के उपस्थित नहीं हो सकते।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है। इस याचिका में सितंबर 2024 के उस निर्णय में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें केवल उन्हीं वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने की बात कही गई थी जो वास्तव में अदालत में बहस कर रहे थे। SCBA और SCAORA ने इस नियम का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह उन वकीलों के साथ अन्याय करेगा जो याचिका के मसौदे और शोध कार्य में योगदान देते हैं। उनका मानना था कि "उपस्थिति" शब्द को केवल "बहस करने" तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें वे वकील भी शामिल होने चाहिए जो मुकदमे की तैयारी में सहायता करते हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि पहले के आदेश पत्रों में कई ऐसे वकीलों के नाम दर्ज किए गए थे, जो वास्तव में अदालत में मौजूद नहीं थे।

"सुप्रीम कोर्ट में यह एक असामान्य प्रथा बन गई थी कि किसी भी पक्ष के लिए कई वकीलों की उपस्थिति को चिह्नित कर दिया जाता था, बिना यह सत्यापित किए कि वे वास्तव में अधिकृत हैं या अदालत में मौजूद भी हैं या नहीं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि कोई भी नामांकित वकील सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने का अधिकार रखता है, लेकिन यह उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के अनुरूप होनी चाहिए। इस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास करने वाले वकीलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वकीलों की उपस्थिति का रिकॉर्ड उनकी चैंबर आवंटन और SCBA चुनावों में पात्रता को प्रभावित कर सकता है। जिन वकीलों की उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी, वे इन मामलों में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

कोर्ट ने वकीलों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि वकालतनामा दायर करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और केवल उन्हीं वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए जो वास्तव में अदालत में मौजूद होते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 का पालन सुनिश्चित करने और कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।

कोर्ट ने यह दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 (2019 में संशोधित) की कानूनी वैधता है और सभी वकीलों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बिना सत्यापन के कई नाम दर्ज करने की प्रथा अब समाप्त कर दी गई है।

"सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, को सख्त प्रक्रियात्मक नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि कानूनी प्रक्रिया कुशल और निष्पक्ष बनी रहे।"

केस विवरण: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आर. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एमडी 3-4/2025 सरल ए. संख्या 3883-3884/2024

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