शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अभिलेखों से जुड़े एक लंबे विवाद में स्पष्टता लाते हुए वसीयत के आधार पर किए गए नामांतरण को बहाल कर दिया और उस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तराधिकार कानून के तहत नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अदालत में चर्चा एक ऐसे व्यावहारिक सवाल पर टिकी रही, जिससे गांवों में अक्सर लोग जूझते हैं-क्या केवल वसीयत के आधार पर जमीन का रिकॉर्ड बदला जा सकता है या हर हाल में कानूनी वारिसों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
पृष्ठभूमि
यह मामला मध्य प्रदेश के मौजा भोपाली की कृषि भूमि से जुड़ा था। मूल खातेदार रोडा उर्फ रोदिलाल का नवंबर 2019 में निधन हो गया था। अपीलकर्ता ताराचंद्र ने 2017 में रोदिलाल द्वारा की गई एक पंजीकृत वसीयत के आधार पर तहसीलदार के समक्ष अपने अधिकार का दावा किया।
राजस्व अधिकारियों ने वसीयत को स्वीकार करते हुए नामांतरण की अनुमति दे दी, हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि यह प्रविष्टि किसी भी दीवानी मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विवाद तब बढ़ा जब भंवरलाल, जिसने एक सर्वे नंबर पर अपंजीकृत बिक्री अनुबंध के आधार पर कब्जे का दावा किया था, ने नामांतरण को चुनौती दी। जहां उपखंड अधिकारी और आयुक्त ने तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा, वहीं हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने का निर्देश दे दिया और एक पुराने निर्णय पर भरोसा किया।
न्यायालय की टिप्पणियां
अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता और 2018 के नामांतरण नियमों की गहन समीक्षा की। पीठ ने कहा कि कानून में वसीयत के आधार पर नामांतरण पर कोई रोक नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की, “संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वसीयत के माध्यम से भूमि अधिकारों के अधिग्रहण को निषिद्ध करता हो,” और यह भी जोड़ा कि नामांतरण केवल राजस्व प्रयोजन के लिए होता है, इससे अंतिम रूप से स्वामित्व तय नहीं होता।
न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि किसी भी प्राकृतिक कानूनी वारिस ने वसीयत पर सवाल नहीं उठाया था। आपत्ति केवल एक ऐसे तीसरे व्यक्ति की ओर से आई थी, जिसका दावा अपंजीकृत बिक्री अनुबंध और कथित कब्जे पर आधारित था। ऐसी स्थिति में, अदालत ने कहा, हाईकोर्ट को बिना किसी गंभीर कानूनी खामी की पहचान किए राजस्व अधिकारियों के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार नहीं करना चाहिए था। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि स्वामित्व या वसीयत की वैधता से जुड़े विवाद दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, न कि संक्षिप्त नामांतरण कार्यवाहियों में।
निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और पंजीकृत वसीयत के आधार पर ताराचंद्र के पक्ष में किए गए नामांतरण को बहाल कर दिया। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नामांतरण प्रविष्टि किसी सक्षम दीवानी या राजस्व अदालत में लंबित कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
Case Title: Tarachandra v. Bhawarlal & Anr.
Case No.: Civil Appeal No. 15077 of 2025 (arising out of SLP (C) No. 22439 of 2024)
Case Type: Civil Appeal (Land Mutation / Revenue Records)
Decision Date: December 19, 2025