सुप्रीम कोर्ट: प्रतिकूल गवाह की गवाही पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, कोर्ट को विश्वसनीय भाग का मूल्यांकन करना चाहिए

By Shivam Y. • April 29, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को प्रतिकूल गवाहों की पूरी गवाही अस्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह तय करना चाहिए कि कौन से हिस्से को स्वीकार किया जा सकता है। यह टिप्पणी तमिलनाडु में 2003 के ऑनर किलिंग मामले में दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए की गई।

तमिलनाडु में 2003 में हुए ऑनर किलिंग मामले में 11 अभियुक्तों की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिकूल गवाह की गवाही को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि गवाही के किन हिस्सों पर भरोसा किया जा सकता है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और पी.के. मिश्रा की पीठ ने दोषियों और दो पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जो मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दे रहे थे जिसमें उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।

“'Hostile Witness' शब्द अब कानूनी शब्दावली का हिस्सा बन चुका है। अगर कोई गवाह किसी मामले के कुछ ही पहलुओं का समर्थन करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी पूरी गवाही अविश्वसनीय हो जाती है,” कोर्ट ने कहा।

रक्षा पक्ष ने तर्क दिया था कि कई गवाहों ने वर्षों में अपने बयान बदल दिए, जिससे पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पहले के बयानों से विरोधाभास हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अदालत का कर्तव्य है कि वह गवाही से सच्चाई को खोजे।

“एक पक्ष अपने ही गवाह से साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत कोर्ट की अनुमति लेकर जिरह कर सकता है। गवाह को प्रतिकूल घोषित किया जाए या नहीं, लेकिन उसकी पूरी गवाही खारिज नहीं की जा सकती।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रतिकूल गवाह की गवाही का कोई भाग अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से मेल खाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहे कि प्रतिकूल गवाह की पूरी गवाही अस्वीकार करनी ही होगी।

“अगर प्रतिकूल गवाह की गवाही का कोई हिस्सा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से मेल खाता है, तो वह हिस्सा स्वीकार्य होता है। कोर्ट को इसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना होता है।”

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि गवाहों के प्रतिकूल होने का एक बड़ा कारण मुकदमों में देरी है। इस मामले में घटना 2003 में हुई थी, लेकिन आरोप पत्र 2017 में दाखिल किया गया और फैसला 2021 में आया, यानी पूरे 18 साल बाद।

इसके अलावा कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार थे, इसलिए वे पक्षपाती थे। कोर्ट ने कहा कि केवल संबंध होने से गवाही अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

यह मामला कन्नगी (वन्नियार समुदाय) और मुरुगेशन (दलित समुदाय) की हत्या से जुड़ा था। दोनों ने 5 मई 2003 को गुपचुप शादी कर ली थी। जब कन्नगी के परिवार को इस विवाह का पता चला, तो 7 जुलाई 2003 को उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें कीटनाशक पिलाकर मार डाला। बाद में उनके शवों को जलाया गया।

ट्रायल कोर्ट ने कन्नगी के भाई मरुदुपांडियन को मृत्युदंड और अन्य 12 आरोपियों, जिनमें उनके पिता भी शामिल थे, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2022 में, हाईकोर्ट ने मरुदुपांडियन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और अन्य दोषियों की सजा को बरकरार रखा। दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और मुरुगेशन के पिता और सौतेली मां को ₹5 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

“मुरुगेशन के परिवार को ₹5 लाख मुआवजा दिया जाए क्योंकि उन्हें गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है,” कोर्ट ने कहा।

मामला शीर्षक: केपी तमिलमरन बनाम राज्य, एसएलपी (क्रिमिनल) नं. 1522/2023 और संबंधित मामले।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और गोपाल शंकरनारायणन ने अभियुक्तों की ओर से पेश हुए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखा।

अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी मुरुगेशन के माता-पिता की ओर से पेश हुए।

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