28 जुलाई 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने परभणी जिले, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को मंजूर किया, जिनकी जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट और रेफरेंस कोर्ट दोनों के पिछले निर्णयों को रद्द करते हुए, उस उच्चतम बिक्री डीड के आधार पर मुआवजा बढ़ाया, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता किसान थे, जिनके पास ग्राम पुंगला, जिनतूर के पास सर्वे नंबर 103 और 104 की जमीन थी, जिसकी कुल माप 16 हेक्टेयर से अधिक थी। यह जमीन महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) ने 1990 के दशक की शुरुआत में अधिग्रहित की थी।
- प्रारंभिक मुआवजा: ₹10,800 प्रति एकड़
- एवार्ड की तारीख: 6 दिसंबर 1994
- विवाद: किसानों ने भुगतान को विरोध के साथ स्वीकार किया और धारा 18, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत 1997 में संदर्भ याचिका दायर की।
रेफरेंस कोर्ट ने 2007 में आंशिक रूप से दावा स्वीकार किया और मुआवजा ₹32,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाया, लेकिन ₹72,900 प्रति एकड़ वाली 31 मार्च 1990 की बिक्री डीड को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
“31 मार्च 1990 की उच्चतम बिक्री डीड को रेफरेंस कोर्ट ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रेफरेंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने एक गंभीर गलती की—उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे नजदीकी और सबसे अधिक मूल्य वाली बिक्री डीड को उचित रूप से नहीं देखा।
- यह बिक्री डीड जिंतूर में 96R जमीन की थी, जिसकी कीमत ₹72,900 प्रति एकड़ थी—अन्य उदाहरणों से काफी अधिक।
- निचली अदालतों ने इसके बजाय ₹40,000-₹41,000 प्रति एकड़ की कम कीमत वाली डीड का औसत लिया, जो कानून के सिद्धांत के विरुद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने Anjani Molu Dessai बनाम गोवा राज्य और Mehrawal Khewaji Trust बनाम पंजाब राज्य जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा:
“यदि कई बिक्री उदाहरण हों, तो सामान्यतः सबसे अधिक मूल्य वाला और वास्तविक उदाहरण प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए।”
चूंकि अधिग्रहीत भूमि एक प्राइम इंडस्ट्रियल लोकेशन में थी—नासिक-निर्मल हाईवे के टी-पॉइंट के पास, जहां जल सुविधा भी उपलब्ध थी—अदालत ने माना कि मूल्य निर्धारण उच्चतम बिक्री डीड पर आधारित होना चाहिए।
- याचिकाएं स्वीकृत की गईं
- 21 अप्रैल 2022 का हाई कोर्ट का फैसला रद्द
- 7 जून 2007 का रेफरेंस कोर्ट का निर्णय भी खारिज
- मुआवजा ₹32,000 से बढ़ाकर ₹58,320 प्रति एकड़ किया गया (20% कटौती के बाद ₹72,900 पर आधारित)
- सभी कानूनी लाभ जैसे कि सोलैटियम और ब्याज धारा 23(1-A), 23(2), और 28 के तहत दिए जाएंगे
यह निर्णय सिर्फ किसानों को राहत नहीं देता, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को भी दोहराता है:
जहां भूमि अधिग्रहण जबरन हो, वहां मूल्य निर्धारण में सबसे अधिक और वास्तविक बिक्री डीड को महत्व देना चाहिए।
यह स्पष्ट संदेश देता है कि जब रोज़ी-रोटी और न्यायसंगत मुआवजे की बात हो, तब औसतन गणना या प्रक्रिया आधारित फैसले नहीं चलेंगे।
केस का शीर्षक: मनोहर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य
निर्णय की तिथि: 28 जुलाई 2025
अपील का प्रकार: सिविल अपील (विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 26900/2023 से उत्पन्न)