छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस विवादित टेंडर शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें केवल उन्हीं कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति दी गई थी जिन्होंने पहले राज्य एजेंसियों को आपूर्ति की हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि ऐसी शर्त “समानता और स्वतंत्र व्यापार के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है”, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) में निहित हैं।
पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली स्थित विनिश्मा टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. - जो बिहार, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में आपूर्ति का अनुभव रखती है - को छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए ₹39.81 करोड़ के खेल किट आपूर्ति प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया।
समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ कार्यालय ने 21 जुलाई 2025 को सरकारी स्कूलों के लिए तीन टेंडर जारी किए थे। विवादित शर्त के अनुसार, बोली लगाने वाले को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकारी एजेंसियों को कम से कम ₹6 करोड़ की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।
विनिश्मा ने इस नियम को भेदभावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने वाला बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि यह शर्त विश्वसनीयता और स्थानीय परिचय सुनिश्चित करती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच की कि क्या स्थानीय अनुभव की अनिवार्यता “तर्कसंगत” थी या “मनमानी।”
न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने निर्णय लिखते हुए कहा, “राज्य बिना उचित कारण के बाजार को बाहरी प्रतियोगियों के लिए बंद नहीं कर सकता। समान अवसर का सिद्धांत यह मांग करता है कि सभी समान रूप से योग्य प्रतिस्पर्धियों को भाग लेने की अनुमति हो।”
पीठ ने यह भी कहा कि यह टेंडर खेल किट जैसी सामान्य वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ा है, न कि किसी संवेदनशील या सुरक्षा-संबंधी सामग्री से। इसलिए राज्य के “नक्सल प्रभावित” होने का तर्क इस तरह की सीमितता को सही नहीं ठहरा सकता।
कोर्ट ने पाया कि यह शर्त एक “कृत्रिम बाधा” थी, जो सक्षम और अनुभवी सप्लायर्स को बाहर कर रही थी - चाहे उन्होंने अन्य राज्यों या केंद्रीय एजेंसियों के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों न निभाए हों। “ऐसी सीमाएँ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के बजाय कार्टेल बनाने को प्रोत्साहित करती हैं,” अदालत ने कहा।
पीठ ने रामाना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (1979) और भारत फोर्ज लि. बनाम भारत संघ (2022) जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि टेंडर की शर्तें निष्पक्षता के सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकतीं या व्यापक भागीदारी को हतोत्साहित नहीं कर सकतीं।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को असंवैधानिक ठहराते हुए 11 और 12 अगस्त 2025 के हाईकोर्ट आदेशों के साथ-साथ 21 जुलाई 2025 के टेंडर नोटिसों को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो नई टेंडर अधिसूचनाएँ जारी कर सकती है, बशर्ते वे शर्तें तर्कसंगत और भेदभाव-रहित हों।
“विवादित शर्त मनमानी, अनुचित और भेदभावपूर्ण है,” अदालत ने कहा, यह जोड़ते हुए कि इसका “खेल किट की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है।”
यह फैसला न केवल विनिश्मा टेक्नोलॉजीज के लिए राहत लेकर आया, बल्कि यह भी दोहराया कि भारत में सार्वजनिक अनुबंधों में समान अवसर का संवैधानिक अधिकार सर्वोपरि है।
Case:Vinishma Technologies Pvt. Ltd. v. State of Chhattisgarh & Anr.
Citation: 2025 INSC 1182
Date of Judgment: October 6, 2025