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दिल्ली हाईकोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पर IBBI द्वारा लगाई गई सस्पेंशन अवधि को घटाया, पेनल्टी को अनुपातहीन माना

Vivek G.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने IBBI की अनुशासनात्मक समिति द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल संदीप कुमार भट्ट पर लगाई गई दो साल की सस्पेंशन अवधि को घटा दिया, यह कहते हुए कि प्रक्रिया में त्रुटियां थीं और पेनल्टी अनुपातहीन थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पर IBBI द्वारा लगाई गई सस्पेंशन अवधि को घटाया, पेनल्टी को अनुपातहीन माना

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) की अनुशासनात्मक समिति द्वारा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP) पर लगाई गई सजा को न्यायालय ने अनुपातहीन माना। कोर्ट ने अपने 3 अप्रैल 2025 के विस्तृत निर्णय में संदीप कुमार भट्ट की दो साल की सस्पेंशन अवधि को घटाकर केवल पहले से भुगती गई अवधि — लगभग 1 साल 4 महीने — तक सीमित कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला GTHS रिटेल्स प्रा. लि. के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया से जुड़ा था, जिसमें संदीप कुमार भट्ट को 3 अगस्त 2017 को अंतरिम समाधान प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया गया था। 20 दिसंबर 2017 को उन्हें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के रूप में पुष्टि दी गई और अक्टूबर 2019 में लिक्विडेशन शुरू होने पर वे केस से मुक्त हो गए।

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बाद में लिक्विडेशन प्रक्रिया के दौरान एसेट वैल्यूएशन में विसंगतियों को लेकर चिंता जताई गई। NCLT के 17 जनवरी 2023 के आदेश के आधार पर IBBI ने जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवंबर 2023 को अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें दो साल के लिए निलंबित कर दिया।

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IBBI द्वारा 25 अगस्त 2023 को जारी शो कॉज नोटिस में भट्ट पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

1. सिक्योरिटी डिपॉजिट और वर्क-इन-प्रोग्रेस (WIP) की रिकवरी में विफलता

2. कॉर्पोरेट डेब्टर के बैंक खातों का नियंत्रण नहीं लेना

3. CIRP फॉर्म्स को देर से फाइल करना

ये आरोप IBC की धारा 25(1), 25(2)(a), (b), 208(2)(e) और अन्य संबंधित नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित थे।

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अपीलकर्ता के वकील मोहित नंदवानी ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक समिति ने गलत और असंगत आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा:

“अनुशासनात्मक समिति ने शो कॉज नोटिस के आंकड़ों पर भरोसा किया जबकि जांच रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट के आंकड़े अलग थे, जिससे गलत निष्कर्ष निकाला गया।”

• सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले में कहा गया कि विभिन्न दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों में अंतर था जिससे भ्रम पैदा हुआ।

• WIP रिकवरी के संदर्भ में ऑडिटर की रिपोर्ट में ₹79.54 लाख की अपेक्षा ₹86 लाख की वसूली दिखाई गई थी, जो एक सफल वसूली को दर्शाता है।

• बैंक खातों के नियंत्रण के विषय में कहा गया कि IRP ने IBC के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाए और COC से अनुमोदन प्राप्त किए।

वकील ने यह भी कहा कि यदि कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई भी हो, तो भी दो साल की सजा अत्यधिक और कठोर है।

“इस प्रकार की पेनल्टी किसी प्रोफेशनल के लिए सिविल डेथ के समान है,” उन्होंने कोर्ट से पेनल्टी की अनुपातिकता पर विचार करने और सस्पेंशन अवधि कम करने की अपील की।

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IBBI की ओर से पेश अधिवक्ता अमृता सिंह ने पेनल्टी का बचाव किया और कहा:

“अपीलकर्ता अनुशासनात्मक समिति के तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को इस अपील में चुनौती नहीं दे सकते।”

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि:

• IP ने मोराटोरियम अवधि के दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट के समायोजन को नहीं रोका।

• उन्होंने लिक्विडेशन से पहले वैल्यूअर्स को पर्याप्त जानकारी नहीं दी।

• CIRP फॉर्म्स को देर से फाइल किया गया जिससे रेगुलेटरी प्रोसेस प्रभावित हुआ।

उन्होंने यह भी कहा:

“पेनल्टी का अनुपातिकता का मुद्दा पहले सिंगल जज के सामने नहीं उठाया गया, इसलिए अब उसे नहीं उठाया जा सकता।”

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि:

“जब तक कोई पेनल्टी न्यायालय के विवेक को झकझोरने वाली न हो या कोई समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुंचे, तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता।”

सुप्रीम कोर्ट के Union of India v. K.G. Soni के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि पेनल्टी तर्कसंगत और सटीक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

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“जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट ने अपीलकर्ता की बात को सही ठहराया, जबकि अनुशासनात्मक समिति ने शो कॉज नोटिस के आंकड़ों पर भरोसा किया,” कोर्ट ने कहा।

WIP रिकवरी पर कोर्ट ने कहा कि ऑडिटर की रिपोर्ट में अपेक्षित से अधिक वसूली दिखाई गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“रिपोर्ट को 'बाद की सोच' कहकर खारिज करने के बजाय उसकी प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए थी।”

बैंक खातों के नियंत्रण के मामले में कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता ने नियुक्ति के तुरंत बाद सभी आवश्यक बैंक संपर्क किए और CoC की मंजूरी से CEO की नियुक्ति जैसे फैसले लिए।

कोर्ट ने निष्कर्ष दिया:

“अनुशासनात्मक समिति ने महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया। यदि इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया होता, तो शायद इतनी कठोर सजा नहीं दी जाती।”

चूंकि भट्ट पहले ही 1 साल 4 महीने की सस्पेंशन अवधि भुगत चुके थे, कोर्ट ने IBBI को मामला वापस भेजने के बजाय सीधे फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित मानी जाए।

“दो साल की सस्पेंशन को घटाकर पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित किया जाता है और यह आदेश की तिथि से समाप्त मानी जाएगी।” – दिल्ली हाईकोर्ट, 3 अप्रैल 2025

केस का शीर्षक: संदीप कुमार भट्ट बनाम भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड एवं अन्य।

केस संख्या: एलपीए 1054/2024, सीएम एपीपीएल. 61894/2024 एवं सीएम एपीपीएल.1284/2025

अपीलकर्ता की ओर से: श्री मोहित नंदवानी, सीएमए कमल दीप त्यागी के अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: सुश्री अमृता सिंह एवं श्री अंकित गुप्ता, आर-1 के अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि: 03.04.2025

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