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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ फैमिली कोर्ट भवन के विध्वंस के विरोध में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब, याचिका में विरासत का दर्जा देने की मांग

12 Jun 2025 11:02 AM - By Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ फैमिली कोर्ट भवन के विध्वंस के विरोध में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब, याचिका में विरासत का दर्जा देने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से एक जनहित याचिका के जवाब में संक्षिप्त काउंटर मांगा है, जो लखनऊ में फैमिली कोर्ट की मुख्य इमारत के विध्वंस की नीलामी को चुनौती देती है।

यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता गौतम भारती द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि फैमिली कोर्ट की इमारत, जिसे “चांदी वाली बारादरी” के नाम से जाना जाता है, एक पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है, जो अवध/लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत का जीवित उदाहरण है।

याचिका में कहा गया है कि इस स्मारक/इमारत को संरक्षित करने के बजाय, प्रतिवादी इसे ध्वस्त कर 12 नए कोर्ट कक्षों का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि ऐसा निर्माण राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के तहत विरासत मूल्यांकन के बिना नहीं किया जा सकता।

“...भवन की रक्षा और संरक्षण करने के बजाय, प्रतिवादी मनमाने और अवैध तरीके से इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की संरचना को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,” याचिका में कहा गया है।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि आसपास के निवासियों और समाज के सम्मानित सदस्यों के अनुसार, चांदी वाली बारादरी/भवन पर खुदाई के दौरान मुग़ल और ब्रिटिश काल के यंत्र, ईंटें और संरचनाएं पाई गईं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये खोजें किसी खजाने से कम नहीं हैं और यह इस भवन को तोड़ने के बजाय उसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि भवन की संरचनात्मक स्थिरता पर कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि विध्वंस की योजना को केवल इसके कथित जर्जर होने के आधार पर सही ठहराया जा रहा है।

“ऐसी गंभीर आशंका है कि यह विध्वंस आदेश केवल नए और आधुनिक कोर्ट कक्षों के निर्माण के लिए पारित किया गया है, जबकि इस बात का कोई समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया कि क्या भवन को संरक्षित किया जाना चाहिए, या क्या यह वास्तव में जर्जर है,” याचिका में कहा गया है।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि एक ऐतिहासिक स्मारक के भविष्य का निर्णय केवल अधिकारियों या सरकारी संस्थाओं के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए सार्वजनिक परामर्श आवश्यक है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज कर दिया गया है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि यह भवन कैसरबाग गेट्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के संरक्षित स्मारकों के लिए बनाए गए विरासत उपविधियों की धारा 5.2.2 के अंतर्गत एक नियंत्रित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है।

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 20C के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण से संबंधित है।

“…भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, राज्य विध्वंस की कार्यवाही करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है,” याचिका में कहा गया है।

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इस पृष्ठभूमि में, याचिका में लखनऊ फैमिली कोर्ट की मुख्य इमारत के विध्वंस की नीलामी को रद्द करने और मुख्य भवन, नजरत भवन, प्रशासनिक भवन, कॉपिंग विभाग, रिकॉर्ड कक्ष भवन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी निवास, चार कोर्ट कक्षों सहित चेंबर और बालकनी, तथा अधिवक्ताओं के 37 चेंबर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत 'संरक्षित स्मारक' का दर्जा देने की मांग की गई है।

10 जून को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे कैसरबाग गेट्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के संरक्षित स्मारकों के लिए विरासत उपविधियों की धारा 5.2.2 के अंतर्गत “फैमिली कोर्ट” के उल्लेख की व्याख्या करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी पेश हुए।

राज्य प्रतिवादियों की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे, अधिवक्ता वरुण पांडे, गौरव मेहरोत्रा और विजय दीक्षित उपस्थित हुए।

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