दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। यह आदेश तब आया जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अब अकाउंट बहाल किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति स्वराना कांता शर्मा की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट को NEET परीक्षा से पहले इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती थीं। उन्होंने बताया कि अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और पहले की चिंता अब नहीं रही।
इस पर अदालत ने कहा कि यदि सरकार को अब कोई आपत्ति नहीं है, तो अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए।
अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया।
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