बुधवार को, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर द्वारा पारित किया गया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले को 20 मई के बाद की किसी तारीख पर सूचीबद्ध करे। हाईकोर्ट में पाटकर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की यही निर्धारित तारीख है, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त गवाह को पेश करने की अनुमति न दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
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"उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अदालत द्वारा निर्धारित तिथि [अर्थात 20 मई] के बाद की कोई तारीख दे। आवेदन का निस्तारण किया जाता है," हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
इससे पहले, 27 मार्च को न्यायमूर्ति कौर ने पाटकर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस पर सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी। हालांकि, कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को 19 अप्रैल को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
पाटकर के वकील ने दलील दी कि अगर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ती है तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि गवाह की याचिका का कोई औचित्य नहीं बचेगा। दूसरी ओर, सक्सेना के वकील ने कोर्ट को बताया कि पाटकर की याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
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पाटकर ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के 18 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अतिरिक्त गवाह को पेश करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह एक जानबूझकर मुकदमे को टालने की कोशिश थी, न कि कोई आवश्यक कानूनी कदम।
यह मामला वर्ष 2000 का है, जब सक्सेना, जो उस समय अहमदाबाद स्थित एक NGO "काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़" के प्रमुख थे, ने पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इसी के चलते पाटकर ने उनके खिलाफ यह मानहानि का मुकदमा दायर किया।
वहीं, सक्सेना ने भी पाटकर के खिलाफ प्रति मानहानि का मामला दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाटकर ने उन्हें 25 नवंबर, 2000 को जारी प्रेस नोट "देशभक्त का असली चेहरा" में कायर और देशभक्त नहीं कहा।
इस मामले में पाटकर को दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें एक साल की प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया। उनकी सजा के खिलाफ याचिका भी न्यायमूर्ति कौर के समक्ष लंबित है।
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सक्सेना के खिलाफ वर्तमान मामले में, पाटकर ने दलील दी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 254(1) के तहत, उन्हें अपने मामले को साबित करने के लिए किसी भी गवाह को बुलाने का कानूनी अधिकार है और इस अधिकार पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मामला 24 वर्षों से लंबित है और सभी मूल रूप से सूचीबद्ध गवाहों की पहले ही गवाही हो चुकी है।
“शिकायतकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस गवाह की जानकारी उन्हें कब, कैसे या किन परिस्थितियों में मिली। यदि वह शुरुआत से इस गवाह के बारे में जानती थीं, तो उन्होंने इतनी देर से समन भेजने का कोई कारण नहीं बताया। और यदि वह दावा करती हैं कि हाल ही में ही उन्हें इस गवाह का पता चला है, तो यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह जानकारी उन्हें कैसे मिली। यह अस्पष्टता उनके अनुरोध की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है,” ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की।
हाईकोर्ट के इस हालिया आदेश से पाटकर को अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि इससे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही तब तक रोकी गई है जब तक कि हाईकोर्ट में उनकी गवाह संबंधी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।
शीर्षक: मेधा पाटकर बनाम एलजी सक्सेना