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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का प्रयोग अभियोजन की खामियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि बुनियादी तथ्य सिद्ध न हों

Shivam Y.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2002 की हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को बरी किया, यह कहते हुए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का प्रयोग अभियोजन की कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि ठोस बुनियादी तथ्य पहले स्थापित न हों।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का प्रयोग अभियोजन की खामियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि बुनियादी तथ्य सिद्ध न हों

भारतीय आपराधिक कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उपयोग कमजोर अभियोजन साक्ष्य को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि पहले ठोस बुनियादी तथ्य सिद्ध न हों।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने 2014 में ट्रायल कोर्ट द्वारा शमीम अहमद पारे उर्फ कोका पारे और मस्त गुलशाना को उनके पति फारूक अहमद पारे की कथित हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने को खारिज कर दिया। यह घटना 1–2 अप्रैल 2002 की रात हुई थी।

“शंका, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती।” — जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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पृष्ठभूमि

यह मामला फारूक अहमद पारे की उनके घर में अचानक मौत के इर्द-गिर्द घूमता है। उनके साले गुल पारे (PW-1) ने उनका शव पाया और पुलिस को सूचित किया। गुलशाना और शमीम के बीच अवैध संबंध की अफवाहें संदेह का कारण बनीं।

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अभियोजन के अनुसार, गुलशाना ने शमीम को चुपके से घर में घुसने दिया, जहां उसने कथित तौर पर फारूक को मूसल से मारा और फिर गला घोंट दिया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोनों को धारा 302 और 34 RPC के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में सजा देने के लिए साक्ष्यों की एक पूर्ण और अबाध श्रृंखला होना आवश्यक है। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय अनुमान और अटकलों पर आधारित था।

“अपराध जितना गंभीर हो, प्रमाण का स्तर उतना ही उच्च होना चाहिए।” — उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का हवाला दिया

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न्यायालय ने उन आठ परिस्थितियों की गहराई से जांच की जिन पर ट्रायल कोर्ट ने भरोसा किया था और पाया कि वे सभी कमजोर या अस्पष्ट थीं।

अविश्वसनीय मुख्य गवाह: मृतक की नाबालिग बेटी PW-18 ने विरोधाभासी बयान दिए — पहले शमीम की उपस्थिति का कोई ज़िक्र नहीं किया, बाद में यह कहने लगी कि उसने उसे दरवाजे की दरार से देखा या अपनी माँ का पीछा करते हुए देखा।

“उसका विरोधाभासी बयान... सामान्य विरोधाभास नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो।” — अदालत की टिप्पणी

हथियार की बरामदगी संदेहास्पद: कथित मूसल रसोई की शेल्फ पर मिला, जो किसी के लिए भी सुलभ था। मेडिकल विशेषज्ञों ने कहा कि उस पर कोई खून के धब्बे नहीं थे, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में बाद में रक्त के धब्बे होने का दावा किया गया — यह विरोधाभास अभियोजन द्वारा कभी स्पष्ट नहीं किया गया।

“बरामदगी का स्थान सबके लिए सुलभ था... अभियोजन ने कभी भी इस विरोधाभास की व्याख्या नहीं की।”

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सबूत फंसाने की आशंका: शमीम का पहचान पत्र कथित रूप से आंगन में एक गड्ढे में मिला। तस्वीरों में वह सतह पर पड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन जांच अधिकारी ने पहले तलाशी में इसे नहीं देखा।

“बरामदगी का समय और तरीका इसे जबरन फंसाने का संदेह पैदा करता है।” — अदालत ने कहा

  • प्रेरणा पर संदेह: अवैध संबंध का आरोप केवल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिससे इस थीम की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लग गया।
  • गला दबाने का कोई प्रमाण नहीं: हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना बताया गया, लेकिन न तो कोई खरोंच, न उंगलियों के निशान, न ही संघर्ष के संकेत मिले। अभियोजन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कैसे और किसने गला दबाया।

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ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों की चुप्पी से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए धारा 106 का प्रयोग किया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया:

“धारा 106 का उपयोग अभियोजन की खामियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता। पहले बुनियादी तथ्य मजबूती से स्थापित होने चाहिए।”

जब तक कोई आरोपी घटनास्थल पर सिद्ध रूप से उपस्थित न हो और दोष को संदेह से परे सिद्ध न किया जाए, तब तक उस पर स्पष्टीकरण का बोझ नहीं डाला जा सकता।

“जब आरोपी से संबंधित बुनियादी तथ्य ही स्थापित नहीं हुए, तो उनकी चुप्पी या कोई स्पष्टीकरण न देना उनके विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।” — अदालत ने स्पष्ट किया

न्यायालय ने दोनों आरोपियों शमीम अहमद पारे और मस्त गुलशाना को सभी आरोपों से बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। साथ ही सजा पुष्टि के लिए भेजी गई रेफरेंस को भी अस्वीकार कर दिया गया।

मामले का शीर्षक: शमीम अहमद पार्रे और अन्य। बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर

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