दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज कुमार केडिया बनाम आयकर कार्यालय के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। याचिकाओं में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276-C(1) और 277-A के तहत आपराधिक शिकायतों और आरोपों से संबंधित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। यहाँ मामले और न्यायालय के निर्णय का विस्तृत विवरण दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 13 जून, 2014 को आयकर विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित एक शेयर दलाल राज कुमार केडिया के परिसर में की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई से शुरू हुआ। तलाशी के दौरान अभिलेखों को जब्त किया गया, और केडिया ने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के तहत दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया कि वह लाभार्थियों को आवासीय प्रविष्टियाँ प्रदान करने में शामिल था। इन प्रविष्टियों का उपयोग फर्जी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उत्पन्न करने और कर चोरी को सक्षम बनाने के लिए किया गया था।
केडिया की कार्यप्रणाली में डमी संस्थाओं के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्यों में हेरफेर करना, अकाउंटेड नकदी को रूट करना और इन सेवाओं के लिए कमीशन वसूलना शामिल था। आयकर विभाग ने अनुमान लगाया कि उन्होंने 700 करोड़ रुपये से अधिक के अकाउंटेड लेन-देन किए, जिससे लगभग 14 करोड़ रुपये का अकाउंटेड कमीशन आय अर्जित की गई।
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कानूनी कार्यवाही और चुनौतियाँ
तलाशी के बाद, केडिया ने अपने प्रारंभिक बयानों को वापस ले लिया, लेकिन बाद में बाद की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें फिर से पुष्ट किया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 276-C(1) और 277-A के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें जानबूझकर कर चोरी और खातों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। केडिया ने इन शिकायतों को कई आधारों पर चुनौती दी:
- अनुमोदन प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र: केडिया ने तर्क दिया कि अभियोजन की अनुमति प्रिंसिपल डायरेक्टर (इन्वेस्टिगेशन) द्वारा दी गई थी, जिसके पास आयकर अधिनियम की धारा 279(1) के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने दावा किया कि केवल प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही ऐसी अनुमति दे सकते हैं।
- डिप्टी डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज करना: उन्होंने दावा किया कि तलाशी कार्रवाई पूरी होने और अधिकार क्षेत्र आकलन अधिकारी को हस्तांतरित होने के बाद आयकर (जाँच) के डिप्टी डायरेक्टर को शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
- अनुमोदन आदेश की अस्पष्टता: केडिया ने आरोप लगाया कि अनुमोदन आदेश में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि अभियोजन धारा 276-C(1) या 276-C(2) के तहत है, जिससे यह अस्पष्ट और अमान्य हो गया।
- समय से पहले दर्ज शिकायत: उन्होंने तर्क दिया कि कर चोरी की पुष्टि के लिए कोई आकलन आदेश पारित नहीं होने के कारण शिकायत समय से पहले दर्ज की गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा कर रही थीं, ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया। यहाँ न्यायालय के तर्क का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. अनुमोदन प्राधिकारी की सक्षमता
न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 2(16) और 116 का उल्लेख किया, जो "कमिश्नर" की परिभाषा में प्रिंसिपल डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स को शामिल करती है। इसने D.K. शिवकुमार बनाम आयकर विभाग (2020) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि "कमिश्नर" शब्द में प्रिंसिपल डायरेक्टर्स शामिल हैं। न्यायालय ने डॉ. नलिनी महाजन बनाम DIT (इन्वेस्टिगेशन) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अलग करते हुए स्पष्ट किया कि यह धारा 132 के तहत तलाशी प्राधिकारियों से संबंधित था, न कि अभियोजन अनुमोदन से।
"धारा 2(16) और 116 का संयुक्त पठन स्पष्ट करता है कि 'कमिश्नर' में प्रिंसिपल डायरेक्टर्स शामिल हैं। इस प्रकार, प्रिंसिपल डायरेक्टर (इन्वेस्टिगेशन) द्वारा दी गई अनुमति वैध थी।"
2. डिप्टी डायरेक्टर का अधिकार क्षेत्र
न्यायालय ने ध्यान दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 279 प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को किसी भी अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देती है। चूंकि यह साबित नहीं हुआ कि डिप्टी डायरेक्टर ने बिना अधिकार के कार्य किया, इसलिए इस चुनौती को समय से पहले माना गया।
3. अनुमोदन आदेश की स्पष्टता
न्यायालय ने देखा कि अनुमोदन आदेश में धारा 276-C(1) का पाठ स्पष्ट रूप से दिया गया था, जो इंगित करता है कि अनुमोदन इस प्रावधान के तहत दिया गया था। अस्पष्टता के तर्क को खारिज कर दिया गया।
4. शिकायत का समय से पहले दर्ज होना
सर्वोच्च न्यायालय के P. जयप्पन बनाम S.K. पेरुमल (1984) के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने माना कि लंबित आकलन कार्यवाही कर चोरी के लिए आपराधिक अभियोजन में बाधा नहीं डालती। शिकायत समय से पहले नहीं थी, क्योंकि जाँच इकाई के निष्कर्ष आकलन अधिकारी की कार्यवाही से स्वतंत्र थे।
केस का शीर्षक: राज कुमार केडिया बनाम आयकर कार्यालय
केस संख्या: CRL.M.C. 219/2018 और CRL.M.C. 222/2018