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राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर को समय पर चयन स्केल लाभ देने के पक्ष में फैसला सुनाया

Shivam Yadav

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) को एक जूनियर इंजीनियर को उसके पहले चयन स्केल का लाभ 9 साल बाद देने का निर्देश दिया, जिसमें "खराब" एसीआर रिमार्क के आधार पर की गई देरी को रद्द कर दिया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर को समय पर चयन स्केल लाभ देने के पक्ष में फैसला सुनाया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) में कार्यरत जूनियर इंजीनियर कैलाश चंद गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) में "खराब" टिप्पणी के आधार पर उनके पहले चयन स्केल को एक साल के लिए टाल दिया गया था

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मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, कैलाश चंद गुप्ता, को नौ साल की सेवा पूरी करने के बाद पहले चयन स्केल का लाभ मिलना था। हालांकि, JVVNL ने इसे दस साल तक बढ़ा दिया, जिसका कारण 2000-01 के उनके ACR में "खराब" टिप्पणी बताई गई। गुप्ता ने इस फैसले को रिट याचिका (S.B. सिविल रिट याचिका संख्या 15625/2010) के जरिए चुनौती दी और तर्क दिया कि यह देरी अनुचित थी।

मुख्य तर्क और न्यायालय की टिप्पणियाँ

गुप्ता के वकील, श्री C.P. शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त ACR की पूरी प्रति पेश की। रिकॉर्ड से पता चला कि गुप्ता को रिपोर्टिंग, समीक्षा और काउंटर-साइनिंग अधिकारियों द्वारा "औसत" कर्मचारी के रूप में रेट किया गया था। विशेष रूप से, समीक्षा अधिकारी ने उन्हें पदोन्नति के योग्य भी पाया था।

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प्रतिवादियों की ओर से श्री संदीप सक्सेना ने यह नहीं कहा कि चयन स्केल देने के मानदंड पदोन्नति के मानदंडों से अधिक सख्त थे। चूंकि गुप्ता के एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी का कोई वैध आधार नहीं था, इसलिए कोर्ट ने देरी को अनुचित पाया।

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने 11 अगस्त, 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा:

"याचिकाकर्ता नौ साल की सेवा पूरी करने के बाद पहले चयन स्केल का हकदार है, दस साल का नहीं। 20.12.2006 का आदेश, जिसमें एक साल की देरी की गई थी, उसे रद्द किया जाता है।"

कोर्ट ने JVVNL को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने और 6% ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। समय सीमा का पालन न करने पर ब्याज दर 9% हो जाएगी, और जिम्मेदार अधिकारियों को अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।

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यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि प्रशासनिक निर्णय दस्तावेजीकृत प्रदर्शन रिकॉर्ड के अनुरूप होने चाहिए। यह पारदर्शिता के महत्व को भी रेखांकित करता है, क्योंकि गुप्ता द्वारा आरटीआई अधिनियम का उपयोग न्याय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

जो कर्मचारी विवादित एसीआर टिप्पणियों के कारण ऐसी देरी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह फैसला मनमानी देरी को चुनौती देने और समय पर सेवा लाभ की मांग करने का एक मिसाल बन गया है।

केस का शीर्षक: कैलाश चंद गुप्ता बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य

केस संख्या: S.B. सिविल रिट याचिका संख्या 15625/2010

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