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जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया – 67% आरक्षण नियम की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट उपसमिति

Vivek G.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 67% आरक्षण नियम की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उपसमिति गठित की है। वर्तमान नियमों के तहत की गई सभी नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगी।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया – 67% आरक्षण नियम की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट उपसमिति

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने हाल ही में संशोधित आरक्षण नियमों के तहत बढ़ाए गए 67% आरक्षण की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उपसमिति गठित की है।

यह जानकारी एक अतिरिक्त हलफनामे के ज़रिए दी गई है, जो सरकार ने सिविल सोसाइटी और छात्र संगठनों की कड़ी आलोचना के बाद दायर किया। पहले दायर हलफनामे में सरकार ने आरक्षण नियमों का सख्ती से बचाव किया था और कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की थी। साथ ही, यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी, वैधानिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और उन्होंने दुर्भावना से याचिका दायर की है।

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यह मामला न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ द्वारा सुना जा रहा है। मामला जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के नियम 4 में किए गए संशोधन से जुड़ा है, जो पिछले साल उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा किया गया था। इस संशोधन के बाद आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 67% कर दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग के लिए केवल 33% सीटें ही बचीं। इस फैसले के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध और कानूनी चुनौतियां सामने आईं।

"कैबिनेट उपसमिति को मामला देखने और छह महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है," यह जानकारी सामाजिक कल्याण विभाग के उप सचिव द्वारा दायर नए हलफनामे में दी गई। इसके साथ ही सरकार का आदेश भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

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हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया:

"वर्तमान आरक्षण नीति के तहत की गई सभी नियुक्तियां इस मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगी।"

इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने इस बढ़े हुए आरक्षण को लेकर उठ रही चिंताओं को देखने और सभी हितधारकों से बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति में सामाजिक कल्याण मंत्री सकीन इट्टो, जल शक्ति मंत्री जावेद राणा, और युवा सेवा एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं।

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यह मुद्दा लगातार जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है और हाईकोर्ट का अंतिम फैसला भविष्य की नियुक्तियों और आरक्षण नीति पर बड़ा असर डालेगा।

उपस्थिति:

एम. वाई. भट एवं सहयोगी, हमजा प्रिंस, श्री जहूर अहमद भट (व्यक्तिगत रूप से), याचिकाकर्ता के लिए

एडवोकेट जनरल, श्री अब्दुल रशीद मलिक, श्री मुर्तजा ए. खान, श्री मुजफ्फर इकबाल खान, श्री अबरार अहमद खान, मेसर्स एम ए वानी एवं फराज मलिक, मेसर्स कादरी लॉ एवं एसोसिएट, केस संख्या 7 के लिए, श्री एम. ए. वानी, श्री फराज मलिक, श्री सलीम गुल प्रतिवादियों के लिए।

केस-शीर्षक: जहूर अहमद भट एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर संघ, 2025

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