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न्यायिक स्वतंत्रता के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत को अपने मानदंड विकसित करने की आवश्यकता : न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर

Shivam Y.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने न्यायिक नियुक्तियों, पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यपालिका के हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायिक स्वतंत्रता के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत को अपने मानदंड विकसित करने की आवश्यकता : न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर
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पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों, देरी, पारदर्शिता, विविधता, सांप्रदायिकता और जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर खुले और निष्पक्ष संवाद की जरूरत बताई।

“हमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानदंड विकसित करने की आवश्यकता है, चर्चा के बाद। और हमें एक खुली, स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए,” न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा।

अंतरराष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) की रिपोर्ट “भारत में न्यायिक स्वतंत्रता: संतुलन की सीमा” के विमोचन पर बोलते हुए, न्यायमूर्ति लोकुर ने समझाया कि न्यायिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है: नियुक्ति के मानदंड, नियुक्ति करने वाली संस्था और प्रक्रिया।

उन्होंने कहा कि मानदंडों में क्षमता, ईमानदारी और भेदभाव रहित होना शामिल होना चाहिए, जिसमें धर्म, जाति और राजनीतिक संबद्धता शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जबकि भारत में राजनीतिक संबद्धता से दूरी पर जोर दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक राजनीतिक संबद्धता की अनुमति देते हैं, जब तक कि योग्यता प्राथमिक आधार हो

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न्यायमूर्ति लोकुर ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ज्ञापन प्रक्रिया (MoP) पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें आय का मानदंड ऐसा है जो छोटे राज्यों के योग्य वकीलों के साथ अन्याय करता है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिससे न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव होता है।

“न्यायपालिका सिफारिश करती है और कार्यपालिका कहती है, ‘नहीं, हम वह नियुक्ति नहीं करेंगे,’” उन्होंने कहा।

फिजी में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि वहां न्यायिक नियुक्तियों की चर्चा की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो भारत में नहीं होती। उन्होंने कहा कि पहले कॉलेजियम प्रस्तावों में IB रिपोर्ट का उल्लेख होता था, लेकिन कार्यपालिका के विरोध के कारण यह बंद हो गया।

“अगर आप कहें कि यह IB रिपोर्ट में कहा गया है, बिना किसी का नाम लिए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी इसका विरोध होता है,” उन्होंने कहा।

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न्यायमूर्ति लोकुर ने मामलों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी की भी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि कुछ न्यायाधीशों को लगातार एक ही तरह के मामले क्यों दिए जाते हैं, और यह परिणाम प्रभावित करने का जरिया बन सकता है।

“मामलों की सूची में पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्यों कुछ विशेष मामले किसी विशेष न्यायाधीश को दिए जाते हैं? क्या आप किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा रखते हैं?” उन्होंने पूछा।

जवाबदेही पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ न्यायाधीश महीनों या वर्षों तक निर्णय नहीं सुनाते, या मामले अधूरे छोड़ देते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती।

“मेरे विचार में यह कदाचार है… लेकिन इसे कदाचार नहीं माना जाता,” उन्होंने कहा।

उन्होंने एक न्यायाधीश का उदाहरण दिया जिसने 30 से 40 मामले अधूरे छोड़ दिए और उसे बस स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वादकारियों और वकीलों को फिर से सुनवाई करनी पड़ी। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक या बाध्यकारी प्रस्ताव की आवश्यकता बताई।

“अगर कोई न्यायाधीश कहे, ‘मैं अपनी संपत्ति घोषित नहीं करूंगा,’ तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते,” उन्होंने कहा।

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ICJ की रिपोर्ट पिछले एक दशक में भारत की न्यायपालिका, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, का आकलन करती है। यह न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, कार्यपालिका के वीटो अधिकार, और जवाबदेही के अभाव की आलोचना करती है। रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों, मामले सूचीबद्ध करने की विवेकाधीन प्रक्रिया, और न्यायिक पक्षपात पर भी चिंता जताई गई है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए ICJ ने एक न्यायिक परिषद के गठन की सिफारिश की है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायाधीश हों, कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को विनियमित किया जाए।

“यह पारदर्शिता और जवाबदेही का संयोजन होना चाहिए, जिसे एक कानून या प्रस्ताव के माध्यम से लागू किया जाए,” न्यायमूर्ति लोकुर ने निष्कर्ष में कहा।

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