एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने वायनाड जिले के एक प्राचीन मंदिर, श्री तिरुनेल्ली देवस्वम, की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के लिए पांच सहकारी समितियों को निर्देशित किया है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जो मंदिर प्रबंधन के लिए एक राहत के रूप में आया है, जो जीर्णोद्धार कार्य के लिए धन जुटाने में संघर्ष कर रहे थे।
कोर्ट मंदिर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सहकारी समितियाँ बार-बार अनुरोध के बावजूद फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने से इनकार कर रही थीं। मद्रास हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1951 के तहत संचालित यह मंदिर, भक्तों के दान और अनुष्ठानों से प्राप्त आय पर निर्भर करता है। इन धनराशियों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभिन्न बैंकों और सहकारी समितियों में जमा किया गया था।
हालाँकि, ऑडिट रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि मंदिर ने पांच सहकारी समितियों - तिरुनेल्ली सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक, सुशीला गोपालन स्मारक वनिता सहकारी समिति, मनंथावाडी सहकारी ग्रामीण समिति, मनंथावाडी सहकारी शहरी समिति, और वायनाड जिला मंदिर कर्मचारी सहकारी समिति - में धन जमा किया था, जो मालाबार देवस्वम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों का उल्लंघन था। बोर्ड ने पहले ही निर्देश दिया था कि मंदिरों की धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, या मंदिर के पास स्थित लाभकारी सहकारी बैंकों में ही जमा की जानी चाहिए।
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निर्णय सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा, "उत्तरदाताओं 9 से 13 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य जमा राशियों को बंद करें और इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर बकाया राशि वापस करें।" पीठ ने मंदिर निधियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया कि देवताओं और मंदिरों की संपत्ति की रक्षा ट्रस्टियों और अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
माना जा रहा है कि कोर्ट का यह फैसला ऐसे ही मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा जहाँ मंदिरों का धन गैर-अनुपालन वित्तीय संस्थानों में फंसा हुआ है। श्री तिरुनेल्ली देवस्वम के लिए, इस राशि की वापसी का मतलब है कि लंबे समय से लंबित जीर्णोद्धार कार्य अंत में शुरू हो सकेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
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मामले का शीर्षक: श्री तिरुनेल्ली देवस्वम बनाम केरल राज्य और अन्य
मामला संख्या: WP(C) No. 21455 of 2025