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सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 के लिए बेंच और सुनवाई में किए बदलाव

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 के लिए नोटिस जारी किया: बेंचों में बदलाव, डब्ल्यूपी (फौजदारी) संख्या 371/2023 के लिए विशेष पीठ और स्थगित हुई सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 के लिए बेंच और सुनवाई में किए बदलाव

23 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 25 अगस्त 2025 (सोमवार) को होने वाली अदालती कार्यवाही में बदलावों की जानकारी दी गई। यह बदलाव कुछ न्यायाधीशों की अनुपलब्धता और एक विशेष पीठ के गठन के कारण किए गए हैं।

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नोटिस के अनुसार, माननीय न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन 25 अगस्त 2025 को अदालत नहीं बैठेंगे। इसलिए, उस दिन मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ द्वारा की जाएगी। हालांकि, तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के मामले इसमें शामिल नहीं होंगे।

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साथ ही, अदालत संख्या 10 में दोपहर 2:00 बजे न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ भी नहीं बैठेगी और इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन भी किया है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल होंगे।
यह पीठ 25 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे अदालत संख्या 3 में बैठेगी और रिट याचिका (फौजदारी) संख्या 371/2023 पर फैसला सुनाएगी। इस फैसले के बाद, अदालत संख्या 3 और अदालत संख्या 12 की नियमित पीठें कार्यवाही शुरू करेंगी।

अदालत संख्या 16 में बदलाव

नोटिस में यह भी बताया गया कि माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल भी 25 अगस्त 2025 को अदालत नहीं बैठेंगे। इसलिए, अदालत संख्या 16 (न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ) की कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

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इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों को अब 26 अगस्त 2025 (मंगलवार) को माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ द्वारा अदालत संख्या 16 में सुना जाएगा।

इसके अलावा, अदालत संख्या 16 में न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष सूचीबद्ध एकल पीठ/चैंबर के मामले 25 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे सुने जाएंगे।

“25 अगस्त 2025 को जिन बेंचों की कार्यवाही नहीं होगी, उनके समक्ष सूचीबद्ध मामलों को तदनुसार पुनर्निर्धारित किया गया है।” — सुप्रीम कोर्ट नोटिस

यह नोटिस 23 अगस्त 2025 को जारी किया गया और इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) ने हस्ताक्षर किए।

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