एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें क्लास 30 के तहत खाद्य उत्पादों के लिए "PRO.FITNESS" ट्रेडमार्क के पंजीकरण से इनकार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि मार्क को एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए न कि सामान्य भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।
अपीलकर्ता, मेंसा ब्रांड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2024 में "PRO.FITNESS" के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। रजिस्ट्रार ने आवेदन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 9(1)(a) के तहत मार्क में विशिष्टता का अभाव है। प्राधिकारी ने "PRO" और "FITNESS" को अलग-अलग वर्णनात्मक शब्दों के रूप में माना, जबकि उनके बीच एक डॉट के साथ स्टाइलाइज्ड प्रस्तुति को नजरअंदाज कर दिया।
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने फैसला सुनाते हुए "एंटी-डिसेक्शन नियम" पर जोर दिया - एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत जो ट्रेडमार्क का मूल्यांकन उनकी संपूर्णता में करने की माँगकरता है। कोर्ट ने कहा, "'PRO' और 'FITNESS' के बीच का डॉट केवल विराम चिह्न नहीं है। यह एक दृश्य और ध्वनिक विराम creates करता है, जो समग्र चिह्न को विशिष्टता प्रदान करता है।"
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न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार की कार्रवाइयों में असंगति की ओर भी इशारा किया, क्योंकि उसी कार्यालय ने एक ही वर्ग में "PROFITNESS" और "PRO FITNESS" जैसे समान चिह्नों के लिए अपीलकर्ता के 15 से अधिक अन्य आवेदनों को स्वीकार और पंजीकृत किया था। कोर्ट ने देखा कि अस्वीकृति आदेश में तर्क का अभाव था और जांच प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयानों पर विचार नहीं किया गया था।
यह फैसला इस बात को पुष्ट करता है कि समग्र चिह्न - भले ही वे सामान्य शब्दों से बने हों - पंजीकृत किए जा सकते हैं यदि वे संरचनात्मक नवीनता या दृश्य विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को दो महीने के भीतर मार्क का विज्ञापन करने और पंजीकरण आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
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यह निर्णय ट्रेडमार्क प्राधिकारियों द्वारा लगातार और तर्कसंगत निर्णय लेने के महत्व की याद दिलाता है और भारत में गढ़े गए और स्टाइलाइज्ड मार्क्स की सुरक्षा चाहने वाले ब्रांडों को राहत प्रदान करता है।
मामले का शीर्षक: मेंसा ब्रांड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार
मामला संख्या: C.A.(COMM.IPD-TM) 17/2025 & I.A. 8861/2025